नौकरी करने वालों के लिये बड़ी खबर, अगर नहीं दिये ये डॉक्यूमेंट्स तो कट सकती है सैलरी

मार्च से पहले कंपनी आपसे पिछले दिनों में किये गये निवेश प्रूफ की कॉपी मांगता है, ताकि वो आपके द्वारा टैक्स बचाने के लिये किये गये निवेश की जांच कर ले।

New Delhi, Dec 14 : अगर आपकी नौकरीपेशा हैं, तो ये खबर आपके लिये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों की तनख्वाह इनकम टैक्स के दायरे में आती है, उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कराने पड़ते हैं, कंपनियां अपने कर्मचारियों से दिसंबर के आखिर से लेकर मार्च तक इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा कराती है, लेकिन कुछ कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपनी सैलरी कटवा बैठते हैं, आइये इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं।

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क्यों जमा करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स
मार्च से पहले कंपनी आपसे पिछले दिनों में किये गये निवेश प्रूफ की कॉपी मांगता है, ताकि वो आपके द्वारा टैक्स बचाने के लिये किये गये निवेश की जांच कर ले, आपकी कंपनी आपको टैक्स ज्यादा या कम देने के झंझट से बचाने के लिये ऐसा करती है, इसी वजह से कंपनियां निवेश के डॉक्यूमेंट्स मांगती है।

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आयकर विभाग में जमा
कंपनी हर महीने आपकी तनख्वाह से टैक्स काटती है, मार्च से पहले उसे आपके द्वारा किये गये निवेश घोषणा को आयकर विभाग में जमा कराना होता है, ऐसा कपने से कंपनी और आपको कोई परेशानी नहीं होती, अगर आपने लाइफ या फिर हेल्थ पॉलिसी ले रखा है, तो उसके प्रीमियम की रसीद देनी होती है, हेल्थ पॉलिसी की अवधि में अगर आपने अपने परिवार के किसी सदस्य की अस्पताल में इलाज करवाया है, तो उसकी रसीद भी देनी होती है, इसके साथ ही अगर आपने कोई हेल्थ चेकअप कराया है, तो उसका बिल भी देना होगा।

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अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक की फोटोकॉपी
अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल सेविंग स्कीम, म्युचुअल फंड, पीपीएफ आदि में पैसा लगाया है, तो आयकर विभाग में सेविंग के लिये आपको उसका प्रमाण भी अपने ऑफिस में जमा कराना होगा, इसके लिये आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट या फिर पासबुक की फोटोकॉपी जमा करवा सकते हैं।

किराये का मकान
अगर आप किराये के मकान में रहते हैं, तो भी आपको टैक्स में छूट मिल सकता है, इसके लिये आपको अपनी कंपनी में किपाये की रसीद जमा करवानी होगी, मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटी में किराये में काफी अंतर होता है, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो 8 हजार रुपये से ज्यादा की राशि किराये के तौर पर अदा करते हैं, तो आप एचआरए भरकर टैक्स सेविंग कर सकते हैं।