Opinion – इंदिरा गांधी का लोकशाही से प्रेम!

इमरजेंसी (25 जून 1975) घोषित कर इंदिरा गांधी ने हिटलर और मुसोलिनी से भी दुगने अधिकार हासिल कर लिये थे।

New Delhi, May 02 : आज के ही दिन (1 मई 1978 को) छठी लोकसभा ने भारत को फिर से लोकतांत्रिक बनाया था| अधिनायकवाद का खात्मा हुआ था | 44वाँ संविधान संशोधन संसद ने मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में आज ही के दिन पारित किया गया था| भारत ने दूसरी आजादी पायी थी| पहली (15 अगस्त 1947) को आयी थी | तब अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी| इस बार इंदिरा गांधी की कांग्रेस की निरंकुशता से|

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इमरजेंसी (25 जून 1975) घोषित कर इंदिरा गांधी ने हिटलर और मुसोलिनी से भी दुगने अधिकार हासिल कर लिये थे| उनके 42वें संविधान सशोधन (3 जनवरी 1977) में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार उच्चतम और सभी न्यायालय संसद के मातहत कर दिए गए| कोई भी कानून, जैसा भी हो, अदालत के विचार तथा अपील से बाहर रखा गया| लोकसभा की अवधि को पांच वर्ष से बढ़ाकर छः वर्ष कर दिया गया| मौलिक अधिकार (संपत्ति की, जीवन, अभिव्यक्ति) आदि कभी भी निरस्त या संशोधित किये जा सकते थे| नागरिक को बिना अदालती कार्यवाही के कैद किया जा सकता था|

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संविधान के संशोधन हेतु राष्ट्रपति को अधिकार मिल गया था कि वे कार्यकारी आदेश द्वारा संविधान बदल, निरस्त या संशोधित कर सकते थे| जब यह 42वाँ संशोधन पारित हुआ था, तो विपक्ष के अधिकतर सदस्य जेलों में नजरबन्द थे| केंद्र सरकार के एटार्नी जनरल निरेन डे ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था कि पुलिस किसी भी नागरिक को गोली मार सकती है | राज्य को अधिकार मिला कि वह कोई भी निजी संपत्ति हथिया सकती थी| कुल मिलाकर दरोगा राज था| हमलोग जेल के अन्दर ज्यादा स्वतंत्र थे, बनिस्बत बाहर रह रहे भारतीय जन के|

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जनता सरकार पार्टी बनते ही 44वाँ संविधान संशोधन लाकर उपरोक्त बाधाओं का खात्मा किया गया| साथ ही इमरजेंसी थोपने की वैधानिक धाराओं को इतना कठोर बना दिया गया कि इंदिरा गांधी-टाइप की तानाशाही दुबारा लागू नहीं की जा सकती है| अर्थात् एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी का भारत में अवतार सदैव के लिये बंद हो गया| इंदिरा गांधी के वंश के लिये यह चेतावनी भी थी|

(वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव के फेसबुक वॉल से साभार, ये लेखक के निजी विचार हैं)