बहुत आसान हो गया है GST रजिस्‍ट्रेशन, खुद राजस्‍व सचिव ने बताई प्रक्रिया, लिमिट भी बढ़ाई गई

अगर आपको भी GST Registration करवाना और आप इसकी प्रक्रिया को लेकर अनजान हैं या ये सोचकर बैठे हैं कि बहुत झंझट होगा तो ये खबर पढ़ें । आसानी होगी ये समझने में कि अब ये प्रक्रिया बेहद आसान कर दी गई है ।

New Delhi, Jun 22 : अब आप अपने आधार कार्ड से जीएसटी रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं ।  जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक में राजस्‍व सचिव ने इस बारे में महत्‍वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रक्रिया को पहले से आसान कर दिया गया है और इस व्‍यवस्‍था के तहत साला रिटर्न भरने की तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है । जानकारी दी गई कि एक-फॉर्म वाली नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली एक जनवरी, 2020 से लागू हो जाएगी।

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सरल हुई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
राजस्‍व सचिव ने यहां बताया कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अब औरसरल हो गया है। अब आप अपना आधार नंबर दीजिए और वन टाइम पासवर्ड यानि की ओटीपी भरिए, और हो गया आपका जीएसटी पंजीकरण । राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने ये महत्‍वपूर्ण जानकारी शुक्रवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में दी । उन्‍होने ये भी बताया कि जीएसटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है।

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राजस्‍व सचिव ने क्‍या कहा
राजस्‍व सचिव अजय भूषण पांडे के अनुसार – “जीएसटी पंजीकरण आसान करने के लिए हमने अहम बदलाव किए हैं। पुरानी व्यवस्था में लोगों को विभिन्न दस्तावेज देने पड़ते थे, पर अब हमने फैसला किया है कि हम तमाम डॉक्यूमेंट्स के बजाय आधार से काम चलाएंगे। आधार के इस्तेमाल से कारोबारियों को और भी कई फायदे होंगे।” उन्होंने आगे कहा, “आधार के जरिए आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। आपको ओटीपी भरना होगा, जिसके बाद जीएसटीएन पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करके जीएसटीएन नंबर हासिल किया जा सकेगा। जीएसटी परिषद ने इसके अलावा बीते महीनों में कुछ और भी बदलाव किए हैं। मसलन जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख से 40 लाख कर दी गई है। पहले यह नोटिफिकेशन के जरिए होती थी, पर अब कानून में जरूरी फेरबदल कर दिए गए हैं।”

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दो महीने बढ़ाई गई अंतिम तारीख
जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक में राजस्‍व सचिव ने बताया कि जीएसटी व्यवस्था के तहत सालाना रिटर्न जमा कराने की तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है । इसके साथ ही एक-फॉर्म वाली नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली भी एक जनवरी, 2020 से लागू हो जाएगी । नई जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत और इलेक्ट्रिक चार्जर पर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव फिटमेंट कमेटी को भेजा गया है ।