100रु. के जमाने गए हेल्‍मेट नहीं पहना तो अब देना होगा 1000 रु., नई जुर्माना राशि जेब खाली कर देगी

मोटर वीकल एक्‍ट में संशोधन प्रस्‍ताव संसद में पेश किया । बिल में कानून को और कड़ा और जुर्माने राशि के बढ़ाने के प्रस्‍ताव दिए गए हैं । आगे पढ़ें, कानून का उल्‍लंघन आपकी जेब को अब कितना भारी पड़ने वाला है ।  

New Delhi, Jul 16 : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को लोकसभा में मोटर वीकल संशोधन बिल पेश किया । बिल के अंतर्गत सड़क यातायात को और सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं । संशोधन प्रस्‍ताव यदि पास हो जाता है तो अब नियमों को तोड़ने वालों की खैर नहीं होगी, बतौर जुर्माना मोटी रकम भरनी पड़ सकती है । देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर ऐसा कदम उठाया गया है । मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक पहली बार 2016 में लाया गया था ।

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संशोधित बिल में कड़े जुर्माने का प्रावधान  
केन्‍द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संशोधन एक्‍ट में कड़े जुर्माने का प्रस्‍ताव किया है । जिसमेंसीट बेल्ट या हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़कर वर्तमान में 1,000 रुपये हो जाएगा । ओवर-स्पीडिंग के लिए जुर्माना मौजूदा 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा । शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया जाएगा । इसके साथ ही आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।

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आधार होगा जरूरी, अन्‍य नियम
नितिन गडकरी ने बताया कि देश में कुल ड्राइविंग लाइसेंस में से 30 फीसदी फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, इनकी जांच होगी । अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्‍ट्रेशन के लिए आधार होना जरूरी होगा । फिल्‍हाल ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए वैध है, नए संशोधन में इसे 10 साल किया जाना तय किया गया है । 55 साल के बाद वाहन लाइसेंस की वैधता 5 साल ही होगी । वहीं लाइसेंस की वेलिडिटि खत्म होने के बाद इसे एक साल के अंदर रिन्यू किया जा सकता है । प्रस्‍ताव में सड़क हादसे के दौरान मारे गए लोगों की मुआवजा राशि 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों की 2.5 लाख की गई है ।

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नाबालिगों के पकड़े जाने पर सख्‍ती
इसके अलावा नाबालिगों के पकड़े जाने पर गाड़ी का मालिक और नाबालिग के अभिभावक जिम्मेदार माने जाएंगे । इसके लिए 25,000 का जुर्माना या 3 साल की सजा का प्रावधान भी है । इसके साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है । वहीं प्रस्‍ताव में सड़क के गड्ढों और उनके रखरखाव की चूक से होने वाले एक्‍सीडेंट्स के लिए ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी । नए नियमों का सख्‍ती से पालन हो इसके लिए सरकार हर तरह के कड़े कदम उठाने को तैयार है ।

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