लुंगी पहनी हो या बनियान, चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर भी नहीं कटेगा चालान, इन अफवाहों पर ध्यान ना दें
लेकिन अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो आपको भारी भरकम चालान से कोई नहीं बचा सकता । आपको बता दें नया मोट व्हीकल एक्ट फिलहाल गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में लागू नहीं हुआ है …
New Delhi, Sep 26: नए मोट व्हीकल एक्ट को लेकर इस कदर कन्फ्यूजन और अफवहों का दौर चल रहा है कि इन्हें दूर करने के लिए लिए सरकार की ओर से बार-बार निर्देश जारी किए जा रहे हैं । केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर निर्देश जारी किए हैं और लोगों से अपील की है कि वो अफवहों पर ध्यान ना दें । दरअसल नए एक्ट के लागू होने के बाद से खबर थी कि इसमें चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने वालों का भी चालान होगा, इसके अलावा कपड़ों को लेकर भी कुछ निर्देश थे, लेकिन गडकरी ने इन सभी का खंडन करने हुए एक सूचना निर्देश तस्वीरों के साथ जारी करवाया है ।
मंत्रालय की ओर से ट्वीट
केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से किए गए इस ट्वीट में बताया गया है कि लोगअफवाहों प ध्यान ना दें । नए मोटर व्हीकल एक्ट में आधी बांह की शर्ट पहनकर गाड़ी चलाने और लुंगी – बनियान में गाड़ी चलाने पर चालान काटने का प्रावधान नहीं है । ट्वीट में यह भी कहा गया कि गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने, गाड़ी का शीशा गंदा होने और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर भी चलान काटने का कोई कानून नहीं है ।
गडकरी ने जाहिर की चिंता
इससे पहले भी केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चालान को लेकर अफवाह और भ्रम फैलाने के आरोप पर पर कुछ पत्रकारों को घेरा था । उन्होने ट्वीट कर कहा था, ‘मुझे खेद है, आज फिर हमारे मीडिया के कुछ मित्रों ने सड़क सुरक्षा कानून जैसे गम्भीर विषय का मजाक बनाया है । मेरा सबसे आह्वान है कि लोगों की जिंदगी से जुड़े इस गम्भीर मसले पर इस प्रकार गलत जानकारी फैलाकर लोगों में भ्रम ना पैदा करें।’
हो रहे हैं बड़े – बड़े चालान
एक सितंबर से लागे हुए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना राशि को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है । जिसके चलते सड़क पर नियम तोड़ने वाली बड़ी जुर्माना राशि का शिकार हो रहे हैं । हालांकि सिर्फ कागजात की चेकिंग पर उनके ना मिलने पर इसे डिजिटली दिखाने की व्यवस्था की गई है । लेकिन अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो आपको भारी भरकम चालान से कोई नहीं बचा सकता । आपको बता दें नया मोट व्हीकल एक्ट फिलहाल गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में लागू नहीं हुआ है, जबकि महाराष्ट्र ने केंद्र से जुर्माने की राशि पर दोबारा विचार करने की अपील की है ।