महाराष्ट- फडण्वीस सरकार के फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज एनवी रमन्ना ने ये फैसला सुनाया है, जस्टिस रमन्ना ने कहा कि संसदीय परंपरा में कोई दखल नहीं होना चाहिये।
New Delhi, Nov 26 : महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने देवेन्द्र फडण्वीस सरकार को 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया है, इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा है कि 27 नवंबर को ओपन बैलेट से फ्लोर टेस्ट देना होगा, इसकी वीडियोग्राफी भी होगी, साथ ही फ्लोर टेस्ट प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही होगा।
कोई दखल नहीं
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज एनवी रमन्ना ने ये फैसला सुनाया है, जस्टिस रमन्ना ने कहा कि संसदीय परंपरा में कोई दखल नहीं होना चाहिये, हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाये रखना होगा, आपको बता दें कि फडण्वीस सरकार के खिलाफ कांग्रेस-एनसीपी और शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।
कोर्ट में कौन-कौन मौजूद
सुप्रीम कोर्ट में इस दौरान शिवसेना की ओर से अनिल देसाई, गजानन कार्तिकर, कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, के सी वेणुगोपाल और पृथ्वी राज चव्हाण मौजूद हैं, इसके अलावा वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई वकील कोर्ट में मौजूद हैं।
अजित पवार के समर्थन से बनाई सरकार
आपको बता दें शनिवार सुबह देवेन्द्र फडण्वीस ने अजित पवार के समर्थन से सरकार बना ली, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का कहना है कि अजित पवार का ये फैसला निजी है, बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, इसलिये सरकार वहीं बना सकते हैं, फडण्वीस सरकार के खिलाफ कांग्रेस-एनसीपी और शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।
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