शराब के शौकीनों के लिये खुशखबरी, सरकार का बड़ा ऐलान, घर तक …

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने घर तक शराब पहुंचाने के लिये होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है, इसके लिये पंजाब आबकारी विभाग की ओर से गाइड लाइन भी जारी किया गया है।

New Delhi, May 05 : देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन 3.0 का ऐलान किया गया है, लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानें खोलने की छूट दी गई है, सरकार की कोशिश है कि शराब से मिलने वाले राजस्व से राज्य सरकारों की मुश्किलों को थोड़ा आसान किया जा सकता है, केन्द्र सरकार से मिली इस छूट के बाद अब पंजाब सरकार ने भी शराब की दुकानों खोलने के लिये गाइड लाइन जारी कर दी है, मालूम हो कि पंजाब सरकार ने होम डिलीवरी को भी मंजूरी दी है।

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होम डिलीवरी को मंजूरी
पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने घर तक शराब पहुंचाने के लिये होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है, इसके लिये पंजाब आबकारी विभाग की ओर से गाइड लाइन भी जारी किया गया है, इसके मुताबिक एक ग्रुप में सिर्फ 2 लोग ही होम डिलीवरी कर सकेंगे, साथ ही जो भी लोग होम डिलीवरी करेंगे, उनके पास अधिकारिक पास होना जरुरी है, आबकारी विभाग ने साफ किया है कि 2 लीटर से ज्यादा शराब की होम डिलीवरी नहीं जा सकेगी। इसके साथ ही ये भी पहले ही बता दिया गया है कि होम डिलीवरी की सुविधा सिर्फ कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान ही रहेगी।

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वाहनों का पंजीकरण
आबकारी विभाग ने जानकारी दी है कि शराब की होम डिलीवरी के लिये वाहनों का भी पंजीकरण होगा, इन वाहनों के अलावा किसी भी वाहन से शराब की होम डिलीवरी नहीं की जा सकेगी, शराब के ठेके खोलने को लेकर भी आबकारी विभाग ने दिशा-निर्देश तय किये हैं, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

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7 मई से 9 से 1 बजे तक खुलेंगे ठेके
पंजाब में जहां भी शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी जाएगी, वहां सिर्फ 5 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं, साथ ही दुकानदार को सड़क पर लोगों के खड़े होने के लिये निशान भी बनाना होगा, शराब की दुकान में सैनिटाइजर का इंतजाम करना होगा, साथ ही शराब के ठेके तभी खोले जाएंगे, जब कर्फ्यू में जिला प्रशासन द्वारा ढील दी जाएगी, मालूम हो कि पंजाब सरकार ने शराब की दुकानों को 7 मई से रोजोना सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया है, दुकानें बंद होने के बाद दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी की जाएगी।