मोटर वाहन नियम में बदलाव, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, अभी जानें

ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए दुनिया के दूसरे देशों की राह पर चलने की सिफारिश की है । नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है ।  

New Delhi, Jun 30: सरकार ने मोटर वाहन नियमों में कुछ नए और बड़े बदलाव किए है । इसके अंतर्गत हल्के तथा मध्यम कलर ब्लाइंड लोगों के लिए राहत है, चूंकि अब इन्‍हें भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से पिछले हफ्ते ही इस बारे में मोटर वाहन नियमों में आवश्यक संशोधन के लिए अधिसूचना का जारी किया है । मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसकी अनुमति है, तो फिर फिर भारत में भी इसकी शुरुआत की जा सकती है ।

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अधिसूचना जारी
मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 के फॉर्म-1 और driving-licence फॉर्म-1ए में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है । जिसके बाद अब हल्के ओर मध्यम वर्णान्ध नागरिक भी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे । मंत्रालय के इस फैसले के बाद कलर ब्लाइंड लोगों को भी लाइसेंस मिल सकेगा । मंत्रालय ने इसे बहुत बड़ा कदम माना है ।

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ले रहे हैं परामर्श
मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया है कि वे ‘दिव्यांगजन’ नागरिकों को परिवहन आधारित सेवाएं खासतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने के लिए कई बड़े कदम उठा रहा है । ‘दिव्यांगजन’ नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परामर्श जारी किया जा चुका है, जबकि कलर ब्लाइंड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परामर्श जारी किया जा रहा है । दरअसल मंत्रालय को इस बात की जानकारी मिली थी कि कलर ब्लाइंड नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता ।

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डॉक्‍टरों, एक्‍सपर्ट से ली गई राय
मंत्रालय को मिली इस जानकारी के बाद इस बारे में चिकित्सा विशेषज्ञ संस्थानों से राय मांगी गई । उनकी सिफारिशों के बाद ही हल्के और मध्यम वर्णान्ध लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी गई है । हालांकि नियमों में बदलाव गंभीर रूप से वर्णान्ध नागरिकों के लिए लागू नहीं होते, उन्‍हें अब भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकेगा ।