अनलॉक-2: गाइडलाइंस जारी, जानिए 1 जुलाई से कहां-कहां मिलेगी छूट और क्या होगी सख्ती ?

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है । नई गाइडलाइन 1 जुलाई से लागू होंगी ।

New Delhi, Jun 30: देश में अनलॉक-1 का समय पूरा होने को है, 30 जून यानी कि आज अनलॉक-1 की आखिरी तारीख है । कल से अनलॉक-2 शुरू होगा, जिसकी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है । केन्‍द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक-2 का ऐलान सोमवार को ही कर दिया गया, नई गाइडलाइन्‍स 1 जुलाई से लागू होंगी । इसमें कई गतिविधियों को छूट दी गई है । लेकिन कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। आगे जानिए अनलॉक- 2 में आपको क्या-क्या रियायतें मिलने वाली हैं ।

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अनलॉक- 2 में छूट
अनलॉक- 2 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ मामलों में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से छूट दी गई है ।
अनलॉक 2 के दौरान, सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों की अनुमति दी दे गई है । वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति है । अब नाइट कर्फ्यू का समय बदला गया  है और अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा । दुकानों में भी अब 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा । इसके अलावा 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा ।

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ये भी हैं निर्देश
देश के लग-अलग प्रदेशों की सरकारों के साथ बातचीत के बाद फैसला लिया गया है कि अभी स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे । इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए, नेशनल और स्‍टेट हाईवे पर पर लोगों की आवाजाही के साथ माल ढुलाई, कारगो लोडिंग और अनलोडिंग, बस – ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का अपने घरों की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दे दी गई है ।

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कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्‍ती से पालन
अनलॉक-2 में भी कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्‍ती जारी रहेगी, कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सबकुछ खुलने वाला नहीं है । कई ऐसी जगहें हैं जहां अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है । जैसे मेट्रो, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, किसी भी तरह के असेंबली हॉल इन्‍हें खोलने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है ।

इन बातों का रखें ध्‍यान
लोगों को ये ध्‍यान रखना होगा कि कोरोना महामारी अभी गई नहीं है । तमाम छूट रियायतों के बाद भी खुद से सुरक्षा का वादा जरूर करें । और सुरक्षा के नियमों का पालन करें । दो गज की दूरी है जरूरी, दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी है जरूरी, आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग जरूर करें । गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि कमजोर इम्‍यूनिटी के लोग अभी घर से बाहर ना आएं । 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति घर पर ही रहें । कई अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी घर में रखने की सलाह है ।  गर्भवती महिलाएं एवें 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहें ।

राज्‍यों को मिले अधिकार
अनलॉक-2 में इस बार राज्यों को नियमों में बदलाव के अधिकार भी दे दिए गए हैं । आदेश के अनुसार राज्‍य, क्षेत्र की स्थिति के आकलन के आधार पर, गतिविधियों को प्रतिबंधित भी कर सकते हैं, और समय आने पर, जरूरत पड़ने पर इन्‍हें खोल भी सकते हैं । राज्‍यों में परिवहन के लिए ई पास की आवश्‍यकता नहीं होगी । आपको बता दें 30 मई को जारी किए गए अनलॉक- 1 में इन जगहों को दी गई छूट आगे भी जारी रहेगी । जैसे – धार्मिक स्थान और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, शॉपिंग मॉल आदि नियमों का पालन कर खुले रहेंगे ।