इस तरह की सूचना देने वाले को 5 करोड़ का ईनाम, आयकर विभाग की नई सेवा शुरु!

आयकर विभाग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन नंबर या आधार नंबर है, या फिर नहीं भी है, वो ऐसी किसी भी संपत्ति के बारे में विभाग को ऑनलाइन सूचना दे सकता है।

New Delhi, Jan 15 : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अवैध विदेशी तथा बेनामी संपत्ति वालों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है, जिसके लिये विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है, दरअसल आयकर विभाग ने ऑनलाइन इसकी सूचना देने की सुविधा की शुरुआत की है, अब कोई भी विभाग को चुपके से ऐसे भ्रष्टाचारियों की सूचना दे सकता है, उनका नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

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नई सुविधा
आयकर विभाग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन नंबर या आधार नंबर है, या फिर नहीं भी है, वो ऐसी किसी भी संपत्ति के बारे में विभाग को ऑनलाइन सूचना दे सकता है, इस तरह की सूचना देने वाले को विभाग एक करोड़ रुपये से लेकर पांच करोड़ रुपये तक का ईनाम भी देगा।

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ओटीपी के जरिये सत्यापन
आयकर विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि ऑनलाइन सूचना देने के लिये ओटीपी के जरिये मोबाइल या ई-मेल से सत्यापन किया जाएगा, rupees जिसके बाद विभाग को सूचना देने वाले को एक यूनिक नंबर मिलेगा, जिसके जरिये सूचना देने वाला शिकायत की स्थिति को कभी भी जांच सकेगा, विभाग ने वेबसाइट पर शिकायत के लिये लिंक शुरु कर दिया है।

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पुरस्कार का प्रावधान
इस नई सुविधा में कोई भी व्यक्ति मुखबिर या भेदिया बन सकता है, वो इनाम पाने का भी हकदार होगा, वर्तमान में लागू योजना के अनुसार बेनामी संपत्ति के मामले में 1 करोड़ रुपये तथा विदेशों में कालाधान रखने समेत अन्य कर चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ 5 करोड़ रुपये तक का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है।