इस राज्‍य में हुआ कोरोना का डबल अटैक, 7 दिन के लिए सब कुछ बंद, सख्‍त दिशा-निर्देश

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं, संख्‍या विस्‍फोट में ना बदल जाए इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ।

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New Delhi, Feb 22: देश के कई राज्‍यों में जहां कोरोनावायरस का प्रभाव खत्‍म होता दिख रहा है, वहीं कुछ राज्‍य इससे एक बार फिर त्रस्‍त नजर आने लगे हैं । मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्‍या के बीच वायरस के संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है । महाराष्‍ट्र में एक बार फिर कोरोना से जुड़े मामले तेजी से बढ़ने से लगे हैं ।  इनसे निपटने के लिए जिला प्रशासन कई तरह के उपाय कर रहा है, कई जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है । यहां सरकार अगले हफ्ते राज्य में नाइट कर्फ्यू पर फैसला ले सकती है ।

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7 दिनों तक सब कुछ बंद
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, यहां सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं । करीब 5 जिलों में अगले 7 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है । आदेशानुसार आवश्‍यक वस्‍तुओं की दुकानें केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी । हालांकि, राज्य के सभी इलाकों में हालात ऐसे नहीं है, वायरस संक्रमण से कुछ ही इलाके प्रभावित हैं ।

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इन जिलों में लॉकडाउन
अमरावती डिवीजनल कलेक्टर ने रविवार को अमरावती, अकोला, बुलढाना, वाशिम, यवतमाल में सात दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है ।  ये पाबंदियां यहां आने वाली 1 मार्च तक जारी रहेंगी । गाइडलाइन में शादियों में केवल 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है । निजी दफ्तरों में केवल 15 फीसदी कर्मचारियों को आने की इजाजत दी गई है, स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे । इसके अलावा पुणे में भी लोगों के घूमने फिरने पर रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रोक रहेगी।

और सख्‍ती हो सकती है ….
कर्फ्यू के दौरान जरूरी कामों से जुड़े लोग आवाजाही कर सकेंगे । पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है, इसके साथ ही कहा गया है कि अगर राज्य में मामले लगातार बढ़ते रहे, तो 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है । साफ है कि महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति बिगड़ी हुई है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे सरकार चिंतित है । पाबंदियों के अलावा सरकार ने इस बार जुर्माने को लेकर भी कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है । शादी हॉल की ओर से कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा । आपको बता दें बृहन्मुंबई नगर निगम ने कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे मुंबईवासियों से अब तक 32 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है ।