1 अप्रैल से बदल रहा है पीएफ से जुड़ा ये अहम नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा असर

अप्रैल महीने से पीएफ से जुड़े कुछ अहम नियम बदलने जा रहे हैं, जानें इसका किस-किस पर और कितना असर पड़ने वाला है ।

New Delhi, Mar 12: 1 अप्रैल से पीएफ से जुड़े नियम में अहम बदलाव हो जाएगा । आम बजट 2021 में एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ और वॉलन्टरी प्रोविडेंट फंड यानी VPF  पर मिलने वाले ब्याज के लिए टैक्स छूट की सीमा तय करने का प्रावधान किया गया है है, जिसमें एक साल में 2.5 लाख रुपये से ऊपर के प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाली ब्याज पर अब नॉर्मल रेट्स से टैक्स लिया जाएगा । आपको बता दें यह केवल एंप्लॉयीज के कंट्रीब्यूशन पर लागू होगा, एंप्लॉयर (कंपनी) के योगदान पर नहीं । ये नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो रहा है ।

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हाई-इनकम सैलरी वाले इंप्लॉयीज पर असर
मौजूदा प्रावधान में एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड, वॉलन्टरी प्रोविडेंट फंड और इग्जेम्प्टेड प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट्स के ब्याज पर टैक्स से छूट मिली हुई है । फिर पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना ही ज्यादा क्यों न हो। बजट के इस नए प्रावधान का सीधा असर हाई-इनकम सैलरी वाले लोगों पर पडे़गा, जो कि टैक्स-फ्री इंटरेस्ट के लिए वॉलन्टरी प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें ईपीएफ एक्ट के तहत एंप्लॉयीज और एंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी का 12 फीसदी तय किया गया है । हालांकि, कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से इस अमाउंट से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन वॉलन्टरी प्रोविडेंट फंड में कर सकते हैं। वीपीएफ में कंट्रीब्यूशन के लिए कोई ऊपरी लिमिट नहीं है।

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पूरे ब्याज पर छूट का फायदा, बिना लिमिट
पीएफ को लेकर सरकार के इस नए प्रावधान के जानकारों के अनुसार कुछ कर्मचारी प्रोविडेंट फंड्स (रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और ईपीएफ जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट फंड) में ऊंची रकम का योगदान देते हैं और बिना किसी लिमिट के पूरी ब्याज पर छूट का फायदा उठाते हैं।

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बजट प्रपोजल में फाइनेंस मिनिस्टर ने साल में केवल 2.5 लाख रुपये तक के पीएफ कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाली ब्याज पर छूट पर प्रस्ताव किया है। नई लिमिट 1 अप्रैल 2021 या इसके बाद किए गए कंट्रीब्यूशन पर लागू होगी। एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड के 1 फीसदी से कम कर्मचारियों पर इस कदम का असर पडे़गा।