अवैध संबंध के शक में पत्नी के निजी अंग को ही सिल दिया, शकी पति गिरफ्तार!

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक दोनों की शादी करीब दो साल पहले हुई थी, राकेश जहां दिहाड़ी मजदूर के रुप में काम करता है, वहीं विनवती गृहिणी है।

New Delhi, Mar 22 : यूपी के रामपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक शख्स ने अवैध संबंध के शक में पत्नी के निजी अंग को तांबे के तार से सिल दिया, घटना रामपुर जिले के मिलक कोतवाली थाना क्षेत्र की है, रविवार को पुलिस ने बताया कि रामपुर जिले के मिलक इलाके में विनावती नाम की एक 22 वर्षीय महिला के पति ने अफेयर के शक में उसके निजी अंग को सिल दिया और फिर खुद फरार हो गया।

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महिला का चल रहा इलाज
महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है, उसका इलाज रामपुर जिला अस्पताल में चल रहा है, पुलिस ने विनावती के 25 वर्षीय पति राकेश को गिरफ्तार कर लिया है, रामपुर पुलिस अधीक्षक शोगुन गौतम ने बताया कि woman police station एक महिला ने हमें बताया कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसे बता नहीं सकते, हमने तुरंत उसका मेडिकल करवाया, तो पता चला कि महिला के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद हमने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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दो साल पहले शादी
एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक दोनों की शादी करीब दो साल पहले हुई थी, राकेश जहां दिहाड़ी मजदूर के रुप में काम करता है, वहीं विनवती गृहिणी है, मिलक स्टेशन हाउस अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि women 1 घटना शनिवार सुबह की है, आरोपी ने कथित तौर पर महिला से पूछा कि क्या वो उसे धोखा दे रही है। पत्नी के नहीं कहने के बाद भी संदेह के आधार पर वो उसे पीटने लगा, फिर चारपाई पर लिटाकर उसके हाथ-पैर बांध दिये, इतना ही नहीं उसने पत्नी से मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, ताकि वो चिल्ला ना सकें, फिर तांबे के तार से निजी अंग को सिल दिया।

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दो टांके
अनिल कुमार सिंह ने बताया कि महिला किसी तरह मदद के लिये चिल्लाई फिर किसी ने पुलिस को सूचना दी, डॉक्टरों ने हमें बताया कि महिला के प्राइवेट पार्ट में दो टांके लगे थे, विनावती द्वारा लिखित शिकायत करने के बाद मामला दर्ज किया गया, woman police station 2 पुलिस ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के बाद टीमों को पति को गिरफ्तार करने के लिये भेजा गया, शनिवार रात को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राकेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए, 323, 506, 326 के तहत मामला दर्ज किया गया है।