यूपी में बदल गया है नियम, 3 दिन कर्फ्यू, जानिये योगी सरकार ने क्या फैसला लिया
संक्रमण के नये मामलों को देखते हुए अब सरकार ने पूरे प्रदेश में तीन दिन कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है, सरकार ने बताया कि इस दौरान पूर्ण रुप से बंदी रहेगी।
New Delhi, Apr 29 : यूपी में तेजी से बढते कोरोना के मामले नित नये रिकॉर्ड बना रहे हैं, प्रदेश में इन दिनों 3.41 लाख एक्टिव केस हैं, इन्हें देखते हुए योगी सरकार रोजाना कोई ना कोई कदम उठा रही है, पहले इससे निपटने के लिये कई जिलों में धारा 144 लगाई गई, फिर जब इससे भी बात ना बनी, तो सूबे के 10 सबसे प्रभावित शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, फिर उसका समय बढाया गया, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ते संक्रमण के नये मामलों को देखते हुए अब सरकार ने पूरे प्रदेश में तीन दिन कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है, सरकार ने बताया कि इस दौरान पूर्ण रुप से बंदी रहेगी, लेकिन जरुरी चीजों की दुकानें तथा सेवाएं जारी रहेंगी। आइये आपको बताते हैं कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद
शुक्रवार शाम से मंगलवार सुबह तक सिर्फ जरुरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि छोड़कर सभी दुकानों तथा सेवाएं स्थगित रहेंगी।
पहली बार मास्क ना लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना तथा दूसरी बार यही गलती करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी किये जाएंगे पास
मॉल, जिम, स्पा तथा ऑडिटोरियम रहेंगे बंद
रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति
दूसरे राज्यों से आने-जाने पर रोक नहीं
यूपी में शादी समारोह में आयोजन के दौरान सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति
साप्ताहिक बंदी के अलावा पहले से चल रहा नाइट कर्फ्यू भी यूपी में जारी रहेगा।
10 जिलों में शाम 7.00 बजे से सुबह 8.00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, इनमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ तथा गोरखपुर शामिल हैं।
15 मई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द।
मास्क ना पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, शत प्रतिशत लोगों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन कराना सुनिश्चित करना होगा, मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।