योगी सरकार का बड़ा फैसला, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिये यहां करें आवेदन
योगी सरकार कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सरकारी तथा निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की भी स्थापना में जुटी हुई है।
New Delhi, May 03: कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन को लेकर कराह रहे यूपी में अब सीएम योगी की पहल पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिये फौरन अनुमति लेने की व्यवस्था की जा रही है, सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता और बढाने के लिये यूपी प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सुविधा देते हुए तत्काल प्रभाव से एनओसी जारी करने का निर्णय लिया है, इसके लिये ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली इकाइयों को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मानकों का ख्याल रखना होगा, उन्हें उद्योग विभाग के निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
ऑक्सीजन प्लांट
योगी सरकार कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सरकारी तथा निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की भी स्थापना में जुटी हुई है, आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए अब निजी क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट निर्माण को बढावा देने के लिए उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड ने निर्णय लिया है, राज्य की कोई भी नई और मौजूदा औद्योगिक इकाई ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर सकती है, या मौजूदा ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता में बढोतरी कर सकती है, ऑक्सीजन प्लांट निर्माण से जुड़ी इच्छुक इकाइयों को यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक सामान्य आदेश जारी कर तुरंती एनओसी जारी करने का निर्णय लिया है।
अनुमति पत्र
प्लांट लगाने के लिये उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति पत्र की प्रतीक्षा करने की जरुरत नहीं होगी, इच्छुक इकाईयां ऑक्सीजन प्लांट निर्माण अविलंब शुरु करें, उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति (एनओसी) जल्दी ही मिल जाएगी।
औपचारकिता की पूर्ति तत्काल करने की आवश्यकता नहीं
ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की इच्छुक इकाइयों को उद्योग विभाग की साइट निवेश मित्र पोर्टल https://niveshmitra.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसके बाद इकाईयों को अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति तत्काल रुप से करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, हालांकति प्लांट लगाने के इच्छुक ईकाइयों को पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत मानकों का अनुपालन करते हुए ऑक्सीजन गैस का विधिवत निर्माण शुरु करना होगा।