बढ गई पाबंदियां, शादी-अंतिम संस्कार में 11 लोगों को अनुमति, बारात पर पाबंदी

इसके अलावा खुले में शादी समारोह पर पूर्ण रोक होगी, सिर्फ घर या फिर कोर्ट में ही शादी करने की अनुमति होगी, बारात जूलूस निकालने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

New Delhi, May 10 : हरियाणा के खट्टर सरकार ने प्रदेश में लगे लॉकडाउन की पाबंदियों को 17 मई तक बढा दिया है, पहले प्रदेश में 10 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन था, सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियों को और कड़ा कर दिया है, प्रदेश सरकार ने कहा कि कोरोना के बढते मामलों को देखते हुए और कड़े कदम उठाये गये हैं, नये आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 11 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।

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खुले में शादी पर रोक
इसके अलावा खुले में शादी समारोह पर पूर्ण रोक होगी, सिर्फ घर या फिर कोर्ट में ही शादी करने की अनुमति होगी, बारात जूलूस निकालने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, प्रदेश के स्वास्थ्य सह गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये लॉकडाउन नहीं है, Marraige 2 बल्कि इसे महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अभियान कहा जाएगा, इसके तहत सोमवार से अगले एक हफ्ते तक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिये सख्ती बरती जाएगी, 10 से 17 मई तक लागू रहने वाले महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा के बाबत सरकार ने आदेश जारी किये हैं।

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आदेश जारी
मुख्य सचिव विजयवर्धन ने सोमवार से 17 मई तक लागू रहने वाले महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा के लिखित आदेश जारी कर दिये हैं, पहले विवाह समारोह में इनडोर स्थानों में अधिकतम 30 लोगों तथा खुले स्थानों में अधिकतम 50 लोगों के जमा होने की अनुमति थी, इसके साथ ही दाह संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी थी, अब इस संख्या को घटाकर 11 कर दिया गया है।

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हरियाणा में कोरोना का कहर
आपको बता दें कि हरियाणा में पिछले 24 घंटे के दौरान 13,548 कोरोना के नये मामले सामने आये हैं, जबकि इस दौरान 12,639 लोग महामारी से उबरे हैं, पिछले 24 घंटे में 151 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, corona (2) हरियाणा में कोरोना के कुल मामले 6,15,897 हो गये हैं, राज्य में एक्टिव केस की तादात 1,16,867 तक पहुंच गई है।

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