नए IT नियम लागू, वॉट्सएप पहुंचा कोर्ट, सोशल मीडिया यूजर्स की शंका रविशंकर प्रसाद ने की दूर

सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ वॉट्सएप ने मोर्चा खोल दिया है, एप यूजर्स के हक के लिए कोर्ट पहुंची है । पढ़े पूरा मामला ।

New Delhi, May 27: फेसबुक की ओनरशिप में चल रहे चर्चित मैसेजिंग एप वॉट्सएप ने भारत सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है । कंपनी को आपत्ति है उस नियम की जहां वॉट्सऐप और उस जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग एप पर भेजे गए मैसेज के ऑरिजिन, यानी कि जहां से सबसे पहले संदेश भेजा गया इस का पता रखना होगा । कंपनी ने इस नियम के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी है ।

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निजता का हनन
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वॉट्सएप की ओर से कहा गया है कि ये नियम whatsappसोशल मीडिया यूजस र्की निजता का हनन करता है । एप के प्रवक्‍ता ने कहा कि- मैसेजिंग ऐप को चैट का इस तरह ट्रेस रखने को कहना एक तरह से वॉट्सऐप पर भेजे गए सारे मैसेज पर नजर रखने जैसा होगा, जो कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को खत्म कर देगा और लोगों की ‘निजता के अधिकार’ का उल्लंघन होगा । कंपनी ने ये भी कहा कि, ‘इस बीच हम किसी जानकारी के लिए कानूनी रूप से मांगे गए वैध्य आग्रह का जवाब सहित लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार के साथ लगातार बातचीत करते रहेंगे ।

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केन्‍द्रीय मंत्री बोले- यूजर्स को डरने की जरूर नहीं
वहीं मामले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि नए नियम केवल दुरुपयोग रोकने के लिए बनाए गए हैं। इससे यूजर्स की निजता को कोई खतरा नहीं है। वॉट्सएप के अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद केंद्रीय मंत्री ने बयान जारी किया है। रविशंकर प्रसाद की ओर से कहा गया है कि सरकार निजता के अधिकार को पूरी तरह मानती है और उसका सम्मान करती है। नए आईटी नियम सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इनसे व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया यूजर्स को डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद ने कहा कि सवाल पूछने के अधिकार सहित आलोचनाओं का स्वागत करती है। नए आईटी नियम सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाएंगे।

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ये हैं नए नियम
नए आईटी नियम में फेसबुक, गूगल, इंस्‍टाग्राम और ट्विटर जैसे प्‍लेटफॉर्म के लिए ये कहा गया है –
सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हर मैसेज के स्रोत का पता लगाना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही अधिकृत एजेंसियों की आपत्ति के 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटानी पड़ेगी। एजेंसी को अगर अश्लील पोस्ट के अलावा ऐसी तस्वीरों की शिकायत मिलती हे तो इसके 24 घंटे के अंदर उन्‍हें हटाना होगा । इसके साथ ही कंपनियों को देश में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा।