जेल में ही मनेगी मनीष सिसोदिया की होली, कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज, इस तारीख को अगली सुनवाई

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई की रिमांड कॉपी में कुछ ठोस नहीं है, वहीं पुराने आरोप हैं।

New Delhi, Mar 04 : दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की, सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की कस्टडी बढाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, अब आप नेता को सीबीआई दो दिन और कस्टडी में रखेगी, पिर 10 मार्च को कोर्ट के सामने पेश करेगी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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मनीष के वकील ने दी जानकारी
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई की रिमांड कॉपी में कुछ ठोस नहीं है, वहीं पुराने आरोप हैं, उन्होने कहा कि जब पहली बार कोर्ट रिमांड देता है, manish sisodia दूसरी बार जब रिमांड देना होता है, तो रिमांड देने के कारणों तथा परिस्थितियों में अंतर आ जाता है, सीबीआई के पास ठोस वजह होनी चाहिये, सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी है कि पूरे पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है, लेकिन उसे वो कोर्ट में दिखा नहीं सकती, फिलहाल जज ने सिसोदिया मामले की केस डायरी मांगी है।

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सिसोदिया पर सीबीआई का आरोप
2021-22 की आबकारी नीति बनाने तथा उसे लागू करने में कथित करप्शन के आरोप में रविवार शाम को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, फिलहाल इस नीति को रद्द कर दिया गया है, manish sisodia (1) सीबीआई के मुताबिक गिरफ्तार करने से पहले उनसे 8 घंटे पूछताछ की गई, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

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27 फरवरी को हिरासत में भेजा
कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 27 फरवरी को सीबीआई हिरासत में भेजा था, ताकि जांच एजेंसी उपयुक्त और निष्पक्ष जांच के लिये उनके सामने रखे जाने वाले सवालों का सही उत्तर जान सकें, Manish sisodia मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब है, इस समय त्योहार का समय है इसलिये बेल की अर्जी डाली थी।