
पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केन्द्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

22 दिसंबर 2003 से ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किया गया था, ऐसे कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन के लिये पात्र हैं।
New Delhi, Mar 04 : अगर आप केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं, या आपके परिवार में कोई केन्द्रीय कर्मचारी है, तो पुरानी पेंशन को लेकर नया अपडेट आया है, जी हां, इस अपडेट के तहत केन्द्रीय कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन मिलनी शुरु हो जाएगी, सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों के चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया है, कार्मिक मंत्रालय की ओर से दिये गये आदेश में कहा गया है कि 22 सितंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिये केन्द्रीय सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों को एक बार पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जाएगा।
कर्मचारियों के पास 31 अगस्त तक का समय
22 दिसंबर 2003 से ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किया गया था, ऐसे कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन के लिये पात्र हैं, इस विकल्प के माध्यम से ओपीएस चुनने के लिये कर्मचारियों के पास 31 अगस्त तक का समय है, ये आदेश केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मचारियों तथा ऐसे अन्य केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा, जो 2004 में सेवाओं में शामिल हुए थे। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में देरी प्रशासनिक कारणों से हुई थी।
सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ेगा
सरकार की ओर से उठाये गये इस कदम के बाद कर्मचारियों के एनपीएस के योगदान को सामान्य भविष्य निधि में जमा किया जाएगा, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने से सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ बढेगा, इससे पहले छत्तीसगढ, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस शासित राज्य पहले ही ओपीएस को बहाल करने का ऐलान कर चुके हैं।
सरकार एक भी मुकदमा नहीं जीत पाई
आपको बता दें कि 31 जनवरी तक एनपीएस के तहत 23,65,693 केन्द्रीय कर्मचारी तथा 60,32,768 राज्य सरकार के कर्मचारी नामांकित थे, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मामले पर सरकार पर किये गये काफी मुकदमों के बाद सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया, देशभर की अदालतों में सैकड़ों मुकदमे हुए, सरकार एक भी मुकदमा नहीं जीत पाई। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जो कर्मचारी पुरानी पेंशन के विकल्प का उपयोग करने के लिये पात्र हैं, लेकिन यदि वो अंतिम तिथि 31 अगस्त तक इस विकल्प का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनका राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया जाना जारी रहेगा, आदेश में ये भी कहा गया है कि इस बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।