अग्निवीरों को केन्द्र सरकार का एक और तोहफा, गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान

सरकार ने पिछले साल 14 जून को दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ नामक योजना का ऐलान किया था।

New Delhi, Mar 17 : केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिये 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया है, मिनिस्ट्री ने 1 हफ्ते पहले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में भी उनके लिये कुछ ऐसा ही कदम उठाया था, इसके साथ ही उम्र सीमा में भी छूट की घोषणा की गई है।

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उम्र सीमा में भी छूट
गृह मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है, जो इस पर निर्भर करेगी कि वो अग्निवीर के पहले बैच के हैं या बाद के बैच के, अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी।

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नई घोषणा
सीआईएसएफ अधिनियम 1968, के तहत बनाये गये नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम से ये घोषणा की गई है, अधिसूचना में कहा गया है कि 10 फीसदी रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिये आरक्षित होंगी, मिनिस्ट्री ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के हले बैच के उम्मीदवारों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक तथा अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिये 3 साल तक की छूट दी जाएगी।

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संविधा आधार पर भर्ती
आपको बता दें कि सरकार ने पिछले साल 14 जून को दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ नामक योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल की लघु अवधि के लिये संविदा आधार पर की जाएगी, योजना के तहत भर्ती होने वालों के अग्निवीरों के नाम से जाना जाएगा, 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद योजना में नियमित सेवा के लिये हर बैच से 25 फीसदी सैनिकों को बरकरार रखने का प्रावधान किया गया। गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों तथा असम राइफल्स में 10 फीसदी रिक्तियां 75 फीसदी अग्निवीरों के लिये आरक्षित होगी, मिनिस्ट्री ने कहा था कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक तथा बाद के बैच के वास्ते 3 साल तक की छूट दी गई है, अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिये निर्दिष्ट आयु सीमा 18-23 साल है।