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हवाला कांड में फंसे केजरीवाल के मंत्री के भाई, करोड़ों की प्रॉपर्टी प्रवर्तन निदेशालय ने की जब्त

ईडी की जांच में ये भी बात सामने आई है कि पिछले साल सितंबर में हरीश गहलोत ने 50 लाख रुपये अपने बैंक ऑफ इंडिया के खाते से बेटे नितेश गहलोत को भेजे।

New Delhi, May 08 : आप संयोजक और उनके मंत्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, जांच एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि बीते दिनों दिल्ली सरकार के मंत्री पर ईडी ने जो छापेमारी की थी, उसमें दो संपत्ति यूएई से हवाला के जरिये लाये गये पैसों से खरीदी गई थी, जिसमें एक संपत्ति दिल्ली के वसंतकुंज और दूसरी संपत्ति हरियाणा में खरीदी गई है। ये प्रॉपर्टी आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत के भाई हरीश गहलोत की थीं, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी जल्द ही इस मामले में उनसे बात करेंगे।

फेमा के तहत जांच शुरु
फेमा के तहत जांच शुरु हो चुकी है, इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी दी थी, हरीश गहलोत ने दिल्ली के एक हवाला कारोबारी के जरिये करीब 1 करोड़ की रकम भारत से दुबई भेजी, जिससे दुबई में दो फ्लैट्स को खरीदने के लिये अग्रिम राशि का भुगतान किया गया, ये मामला सितंबर 2018 का है, ईडी ने बताया कि जांच में ये भी सामने आया है कि सितंबर में हरीश गहलोत ने अपने छोटे बेटे नितेश गहलोत को 1 करोड़ कैश दिया, जो कि अप्रवासी भारतीय है, और दुबई में रहकर पढाई कर रहा है, इस रकम को दुबई भेजने के लिये अवैध हवाला चैनल का इस्तेमाल किया गया।

दुबई में फ्लैट
नितेश ने दिल्ली के हवाला कारोबारी इंदरपाल वाधवा को 1 करोड़ दिये, जिसमें उसने अपने कमीशन 4 लाख काटकर 96 लाख रुपये अवैध रुप से दिरहम दुबई में उपलब्ध करा दिये, नितेश के एक दोस्त ने दुबई में ये रकम उठाई और दुबई के बैंक खाते में जमा करा दिया, ईडी ने आगे बताया कि ये रकम नितेश ने अपने पिता, माता और बड़े भाई के नाम से दो फ्लैट खरीदने के लिये दुबई में बिल्डर को दे दिये।

बेटे को भेजे पैसे
ईडी की जांच में ये भी बात सामने आई है कि पिछले साल सितंबर में हरीश गहलोत ने 50 लाख रुपये अपने बैंक ऑफ इंडिया के खाते से बेटे नितेश गहलोत को भेजे, ये रकम लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत शिक्षा के उद्देश्य से यात्रा, फीस और हॉस्टल खर्च के लिये भेजे गये थे। लेकिन ये पैसे उन कामों में नहीं बल्कि दुबई में दो फ्लैट बुक करने के लिये खर्च किये गये।

दो संपत्ति जब्त
प्रवर्तन निदेशालय ने मीडिया को जानकारी दी है कि फेमा 1999 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत के भाई हरीश गहलोत के खिलाफ धारा 37 ए के तहत जब्त करने का आदेश दिया गया है। जिसमें वसंतकुंज का फ्लैट और हरियाणा के चौमा गांव की एक संपत्ति जब्त कर ली गई है, जो दुबई भेजे गये रकम के बराबर यानी 1.46 लाख करोड़ की है।

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