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बारात में इन चीजों की अनदेखी पड़ सकती है भारी, सरकार ने नियम किये कठोर, दूल्हे को जाना पड़ सकता है जेल

अगर बारात मुख्य सड़क से गुजर रही है, तो ये तो मान के चलिये कि जाम की स्थिति बनेगी ही, शायद इसी को देखते हुए बारात चढाने की दूरी के मामले में भी सरकार ने नया नियम बना दिया है।

New Delhi, Oct 09 : दिवाली के तुरंत बाद ही शादियों का सीजन शुरु हो जाएगा, रोजाना कई शादियां होगी, बारात निकलेंगे और जगह-जगह पंडाल सजेंगे, अगर आप भी शादी करने जा रहे हैं, या आपके घर में किसी की शादी हो रही है, तो होशियार हो जाइये, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी खुशियों में खलल पड़ जाए, दरअसल सरकार ने अब कुछ नियम सख्ती के साथ लागू किये हैं, इन 6 नियमों का शादी के दौरान ख्याल रखें, नहीं तो दूल्हा ससुराल की जगह जेल भी जा सकता है।

नियम नंबर वन- हर्ष फायरिंग
शादी ही नहीं बल्कि दूसरे मौकों पर भी सरकार ने हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, अगर कहीं किसी समारोह में हर्ष फायरिंग की जाती है, तो बैंक्वेट हॉल संचालक और कार्यक्रम के आयोजक पुलिस को सूचना देंगे, लेकिन अगर बिना पुलिस से इजाजत लिये ऐसा करते हैं, या हर्ष फायरिंग की वजह से किसी की मौत या कोई घायल होता है, तो संचालक और आयोजक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नियम नंबर दो प्लास्टिक पर रोक
पीएम मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को लेकर गंभीर हैं, कई राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मौकों पर उन्होने इस बात का जिक्र किया है, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंत पर उन्होने इसका जोर-शोर से प्रचार किया था, अगर शादी के दौरान प्लास्टिक मिलती है, तो जुर्माना लगाया जाएगा, अगर ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो आयोजक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नियम नंबर तीन – सड़क पर जाम
अगर सड़क पर नाचते-गाते, हंसी-खुशी बारात लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रख रहे हैं कि आपकी वजह से जाम की स्थिति बन रही है, उस जाम में कुछ जरुरतमंद भी फंसे हो सकते हैं, कई बार तो खुद दूल्हा भी ऐसे ही जाम में फंस जाते हैं, अगर ऐसा हुआ, तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

नियम नंबर चार- आतिशबाजी बंद
हल्की सर्दी के इस मौसम में कई तरह से हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ जाती है, खासतौर से दिल्ली-एनसीआर में तो सांस लेना भी दूभर हो जाता है, इसी को देखते हुए शादी समारोह में सरकार ने आतिशबाजी को बंद करने के लिये कहा है, अगर कहीं आतिशबाजी होती है, तो विस्फोटक अधिनियम के तहत आयोजक पर मामला दर्ज किया जा सकता है।

नियम नंबर पांच- 100 मीटर चलेगी बारात
अगर बारात मुख्य सड़क से गुजर रही है, तो ये तो मान के चलिये कि जाम की स्थिति बनेगी ही, शायद इसी को देखते हुए बारात चढाने की दूरी के मामले में भी सरकार ने नया नियम बना दिया है, किसी भी हाल में बारात 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं चलनी चाहिये, मतलब जहां बारात जानी है, उस जगह से 100 मीटर की दूरी से आप बारात चढा सकते हैं।

नियम नंबर 6- नहीं बढेगी डीजे की आवाज
रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पहले से ही रोक है, इस नियम की अनदेखी करने पर कई लोग हवालात की हवा खा चुके हैं, अब सरकार ने इस नियम में एक और नियम जोड़ दिया है, कि डीजे ज्यादा तेज आवाज में नहीं बजाना है, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

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