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अगर देश में लागू हुआ NRC तो आपके पास होने चाहिए ये डॉक्युमेंट्स, लिस्ट ध्‍यान से पढ़ लें

मोदी सरकार देश में राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर लेकर आने वाली है । कब, अभी इसकी जानकारी नहीं । लेकिन ये आएगा जरूर, ऐसे में आपके पास कौन से डॉक्‍युमेंट होने ही चाहिए वो आगे पढ़ लें ।

New Delhi, Dec 14: राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर, छोटे शब्‍दों में इसे हम NRC के नाम से भी जानते हैं । फिल्‍हाल मोदी सरकार इस प्रक्रिया को असम में कर रही है, जिसके परिणाम चौंकाने वाले हैं । आने वाले समय में ये पूरे देश में लागू हो सकता है । अगर ऐसा होता है तो देश में एक भी अवैध घुसपैठिया रह नहीं पाएगा । ये प्रक्रिया कब से लागू होगी इसके बारे में जानकारी नहीं लेकिन लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि “मानकर चलिए NRC आने वाला है।”

जानिए – क्या है एनआरसी ?
सबसे पहले आपको बताते हैं एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है क्‍या । इस रजिस्‍टर में दर्ज   नाम बताएंगे कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं । जिन लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं होते हैं, वह सभी अवैध नागरिक कहलाए जाएंगे । एनआरसी के हिसाब से 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिक माना गया है । इसके बाद के लोगों की जांच की जा रही है ।

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान
अमित शाह ने लोकसभा में अपने संबोधन में स्‍पष्‍ट रूप से कहा था कि देश में रह रहे शरणार्थियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है । शाह ने घुसपैठियों और शरणार्थियों में अंतर स्पष्ट किया । शाह इसके लिए नागरिकता बिल भी लेकर आए हैं, ताकि वैध शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सके । शाह ने सदन में  कहा कि जो हिन्दू, बौद्ध, सिख, पारसी, इसाई और जैन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं और इस हालत में वे भारत आते हैं तो शरणार्थी कहलाएंगे, ऐसे लोगों को नागरिकता संशोधन के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी । जबकि वे लोग जो बांग्लादेश की सीमा से भारत में घुसते हैं, चोरी-छुपे आते हैं वे घुसपैठिए कहे जाएंगे । अमित शाह ने कहा कि ऐसे लोगों को भारत स्वीकार नहीं करेगा ।

आपके पास होने चाहिए ये डॉक्युमेंट्स
अब आपको बताते हैं अगर कोई खुद को भारत का नागरिक सिद्ध करना चाहता है तो उन्हें इन डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ेगी । ये डॉक्युमेंट्स 1951 से पहले के होने चाहिए । राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर के अनुसार भारतीय नागरिक होने के लिए आपके पास 1951 से पहले का निवास प्रमाण, भूमि संबंधी कागजात और किरायेदार रिकॉर्ड, पासपोर्ट, एलआईसी पॉलिसी और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स डॉक्युमेंट्स की जरूरत है । लेकिन असम में 25 मार्च 1971 से पहले के बसे लोग नागरिक माने जाएंगे । इसके लिए दो लिस्ट बनाई गई है ।  लिस्ट A और लिस्ट B ।

लिस्‍ट A और लिस्‍ट B में क्‍या है अंतर
आपको बता दें न्‍सूज वेबसाइट आजतक के एक लेख में जारी इस जानकारी के मुताबिक लिस्ट A में जो नागरिक आते हैं उन्हें अपने कागजातों को जमा करना है । वहीं लिस्ट B में आने वाले लोगों को असम में अपने पूर्वजों से संबंधित डॉक्युमेंट्स को जमा करने हैं । लिस्ट A में मांगे गए मुख्य डॉक्युमेंट्स इस प्रकार हैं –
1. 25 मार्च 1971 तक इलेक्ट्रोल रोल
2. 1951 का एनआरसी
3. किरायेदारी के रिकॉर्ड
4. सिटीजनशिप सर्टिफिकेट
5.  रेजिडेंट सर्टिफिकेट
6. पासपोर्ट
7. बैंक और LIC डॉक्युमेंट्स
8. परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट
9. एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड कोर्ट ऑर्डर रिकॉर्ड
10. रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
लिस्ट B में शामिल मुख्य डॉक्युमेंट्स
11. लैंड डॉक्युमेंट्स (Land Document)
12. बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट
13. बर्थ सर्टिफिकेट
14. बैंक, पोस्ट ऑफिश्यिल सर्टिफिकेट
15. राशन कार्ड
16. वोटर लिस्ट में नाम
17. कानूनी रूप से स्वीकार्य अन्य डॉक्युमेंट्स (Legally acceptable other douments)
(Source: aajtak.intoday.in)

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