बाइक-कारें हो गईं सस्‍ती, लेकिन नियम हुए और भी सख्‍त, अब लोकल हेलमेट पर इतना चालान

आज से यातायात से जुड़े कई नियमों में बड़ा बदलाव आ रहा है, साथ ही सख्‍त जुर्माने का भी प्रावधान है । पढ़ें पूरी खबर…

New Delhi, Aug 01: आज से कार-बाइक खरीदना सस्ता हो जाएगा । कारों के लिए 3 साल और बाइक के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर लेना अब जरूरी नहीं होगा । दरअसल बीमा नियामक इरडा ने लॉन्ग टर्म पैकेज्ड थर्ड पार्टी और ऑन-डैमेज पॉलिसी नियमों को वापस ले लिया है । हालांकि उतत प्रदेश में अब यातायात नियमों का उल्लंघन जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है । प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर बढ़ाए गए जुर्माने की दरों की अधिसूचना जारी कर दी है । पुलिस और परिहवन विभाग अब बढ़ी दरों पर जुर्माना वसूल सकेंगे।

जुर्माने के लिए रहिएगा तैयार ..
नए नियमों के अगर हेल्मेट व सीटबेल्ट लगाए बगैर पकड़े गए तो 1,000 रुपये जुर्माना जबकि प्रदूषण प्रमाणपत्र बगैर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना होगा। उत्‍तर प्रदेश परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने इस अधिसूचना में परिवहन विभाग, पुलिस व यातायात पुलिस को और अधिक जवाबदेह बनाया है। पहली बार इमरजेंसी वाहन को साइड न देने के लिए 10 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

नए जुर्माने की दरें
नए जुर्मानें की दरें पहले से ज्‍यादा करा दी गई है, अब नियमों को तोड़ना आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है । जुर्माने की नए दरें इस प्रकार हैं –
ड्राइवर सीट पर फोन 1,000-10,000
सीट बेल्ट न लगाना –  1,000
बिना हेल्मेट गाड़ी चलना 1,000 व 3 माह तक DL सस्पेंड
बीमा बगैर वाहन चलाना – 2,000-4,000
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने पर 10,000 का जुर्माना
नंबर प्लेट पर गलत तरीके से नंबर डलवाना – 5,000-10,000
इमरजेंसी वाहन को साइड न देना – 10,000 व 6 माह की सजा
पार्किंग नियमों का उल्लंघन – 500-1,500
बिना डीएल वाहन चलाना – 5,000
अयोग्य ठहराने के बावजूद ड्राइविंग – 10,000
गलत फिटनेस सर्टिफिकेट- 5,000-10,000
ओवर स्पीडिंग – 1,000-4,000
बिना टिकट यात्रा – 500
अथॉरिटी के आदेश न मानना – 2,000
खतरनाक ड्राइविंग – 1,000-5,000 व जेल
ड्राइविंग सीट पर अनफिट व्यक्ति – 1,000 से 2,000
रेसिंग – 5,000
असुरक्षित वाहन का इस्तेमाल – 10,000
बिना आरसी गाड़ी चलाना – 5,000-10,000
बिना परमिट – 10,000
तय सीमा से ज्यादा वजन – 20,000
ओवरलोडिंग पैसेंजर- नया प्रावधान 200 रुपये प्रति यात्री
दुपहिया पर ओवरलोडिंग –  1,000 और 3 माह तक DL सस्पेंड

हेलमेट को लेकर नियम
वहीं केंद्र सरकार दोपहिया सवारों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने के निर्देश देने जा रही है, ब्रांडेड हेलमेट के उत्पादन और बिक्री सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लाने की तैयारी है । ऐसे में लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा । लोकल हेलमेट उत्पादन करने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना और जेल का भी प्रावधान किया जाएगा । सरकार के आंकड़ों के अनुसार सड़क हादसों में लोकल हेलमेट या बिना हेलमेट के चलते हर रोज 28 बाइक सवारों की जान चली जाती है। ये कदम सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए उठाया गया है, इसे भारतीय मानक ब्यूरो की सूची में शामिल किया जाएगा । हेलमेट का वजन भी अब डेढ़ किलो से घटाकर एक किलो 200 ग्राम कर दिया गया है।

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