ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन से लेकर e-चालान तक बदल गए ये नियम, आज से लागू

यदि आप किसी भी प्रकार का वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, आज से ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और चालान से जुड़े कई नियम बदल गए हैं ।

New Delhi, Oct 02: कार, टू व्‍हीलर या कोई भी वाहन चलाने वालों के लिए ये खबर बहुत जरूरी है । आज से वाहन संबंधी नए नियम लागू हो गए हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर वाहन रजिस्‍ट्रेशन और ई चालान तक शामिल है । नए नियम के अनुसार अब डाक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है । यानी गाड़ी से जुड़े जरूरी दस्तावेजों को हमेशा साथ रखने के नियम में आज से कुछ जरुरी किए हैं । डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देते हुए सरकार की ओर से सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में संशोधन किए गए हैं । अब आप गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी अपने पास रख सकते हैं । ई-चालान भी सरकार के डिजिटल पोर्टल पर मुहैया कराए जाएंगे ।

डीएल निरस्‍त करने की स्थित बने तो …
अगर कुछ ऐसा हो जाए कि नियमों में उल्लंघन की स्थिति में किसी ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल करने की नौबत आती है, तो ऐसे अथॉरिटीज को इस बारे में डिजिटल पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा । इसके बाद सारी जानकारी पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी । यहां ड्र्राईवर और वाहन संबंधी सभी रिपोर्ट मौजूद होंगी ।

अब नियम तोड़ना मुसीबत भरा होगा
आज से नियम तोड़ने वाले लोगों का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जाएगा, अथॉरिटीज की ओर से ड्राइवर के बिहेवियर की भी मॉनिटरिंग होगी । यही नहीं इंस्पेक्शन की टाइम स्टांप और वर्दी में मौजूद पुलिस अधिकारी की तस्वीर भी पोर्टल पर अपलोड रहेगी । गैरजरूरी चेकिंग को खत्म करने और सड़क पर होने वाली बहस से बचने के लिए ऐसा जरूरी है ।
डॉक्‍यूमेंट यहां सेव करें
वाहन से जुड़े डॉक्युमेंट्स आप केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर स्टोर कर सकते हैं, जैसे – Digi-locker या m-parivahan । इन दो एप्‍स के बाद आपको अपने डॉक्युमेंट्स वाहन के साथ रखकर नहीं चलने होंगे ।

मोबाइल फोन इस्‍तेमाल
सबसे बड़ी बात ये कि अब आप ड्राइपिंग के दौरान मोबाइल फोन इस्‍तेमाल कर सकेंगे । मंत्रालय ने ड्र्राईविंग के दौरान मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल करने के नियमों में भी संशोधन किया है । हालांकि ड्राईविंग के दौरान मोबाइल फोन्स या अन्य हैंडहेल्ड डिवाईस का इस्तेमाल केवल रूट नैविगेशन के लिए ही किया जा सकता है । लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा रूट नैविगेशन के समय पूरा ध्यान ड्राईविंग पर ही हो । हालांकि फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है । ये 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है ।

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