New Delhi, Mar 25: दिल्ली में एक बार फिर, सत्ता की जंग शुरू हो गई है । दिल्ली में पॉवर की लड़ाई एक बार फिर देखने को मिल रही है, एक बार फिर से वही सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्ली का बॉस कौन है? सीएम या फिर एलजी? दरअसल इसकी वजह है, नया कानून । लंबे समय से चली आ रही रार और तकरार के बाद आखिरकार संसद के उच्च सदन में भी GNCTD बिल पास हो गया । बिल पास होने के साथ ही दिल्ली में चुनी हुई सरकार की शक्ति कम हो जाएगी ।
पास हुआ GNCTD बिल?
GNCTD यानी Government of National Capital Territory of Delhi (Ammendment) Bill यानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक । आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार
क्या है GNCTD बिल?
दरअसल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के कुछ अधिकारों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है । विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि उपराज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर दिया जा सके । इस नए विधेयक के बाद दिल्ली के एलजी को प्रदेश के राजकाज में कई तरह की बड़ी शक्तियां मिलने जा रही हैं । विधेयक में स्पष्ट लिखा गया है कि दिल्ली में ‘सरकार’ का अर्थ एलजी से है न कि दिल्ली विधानसभा या मुख्यमंत्री से है । विधानसभा से पारित सभी कानून पर एलजी की सहमति जरूरी होगी।
बिल पर दिल्ली सरकार कर रही विरोध
आपको बता दें, नए विधेयक की धारा 24 में कहा गया है कि दिल्ली
केजरीवाल बोले- आज लोकतंत्र का दुखद दिन
बिल पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार
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