New Delhi, Apr 21 : कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच शादियों का सीजन सिर पर आ गया है, शादियों में होने वाली भीड़भाड़ से संक्रमण बढने के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है, प्रदेश सरकार ने विवाह समारोह में भीड़भाड़ को रोकने के लिये महामारी एक्ट में संशोधन करके नये दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।
एसडीएम को देनी होगी सूचना
गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार विवाह समारोह की पूर्व सूचना ईमेल के जरिये एसडीएम को देनी अनिवार्य होगी, ऐसा नहीं करने वालों पर सरकार 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाएगी,
ये है सरकार के पैरामीटर
शादी में 50 से ज्यादा मेहमान बुलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, हालांकि शादी में बैंड बाजा को इससे अलग रखा गया है, वो इन 50 मेहमानों में नहीं गिने जाएंगे, पूर्व में 100 से ज्यादा मेहमान बुलाने पर 25 हजार रुपये की जुर्माना राशि तय थी,
वीडियोग्राफी करनी होगी
इसके साथ ही शादी समारोह की वीडियोग्राफी करवाने और एसडीएम की मांग पर उसे उपलब्ध करवाना होगा, समारोह में प्रवेश तथा निकास द्वार पर हैंडवॉश और सेनेटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य की गई है,
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