New Delhi, May 14 : अक्षय तृतीया के दिन शादियों को लेकर महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी का आदेश सुर्खियों में हैं, कोरोना कर्फ्यू के चलते किसी भी जगह पर विवाह समारोह आयोजित नहीं होंगे, विवाह कार्यक्रम आयोजित होने पर संबंधित सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त की जाएगी, तो सुपरवाइजर को निलंबित किया जाएगा, अक्षय तृतीया पर अबूझ मूहूर्त के चलते बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित होते हैं, कोरोना कर्फ्यू के चलते शादियों पर फिलहाल प्रतिबंध हैं, सुपरवाइजर को कार्यकर्ताओं के जरिये अपने-अपने सेक्टर में होने वाली शादियों की जानकारी जुटानी है, शादियों की जानकारी विभाग के साथ संबंधित थाने में देनी है।
क्या है आदेश
शादियां रोकने को लेकर महिला तथा बाल विकास विभाग बैरसिया एकीकृत बाल विकास परियोजना क्रमांक 1 के परियोजना अधिकारी मृदुल मालवीय का आदेश चर्चाओं में हैं, आदेश में लिखा गया है कि परियोजना क्रमांक 01 के अंतर्गत आने वाली सभी सेक्टर में कोरोना कर्फ्यू के चलते किसी भी स्थान पर विवाह समारोह आयोजित नहीं होना चाहिये,
सामूहिक विवाह रोकने का निर्देश
अक्षय तृतीया के दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में सामूहिक विवाह के साथ-साथ बाल विवाह भी आयोजित होते हैं, ऐसे में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है,
अबूझ मूहूर्त के चलते होती हैं शादियां
कोरोना के बढते संक्रमण की वजह से 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू है, जिसकी वजह से अक्षय तृतीया पर शादी नहीं होंगे, दूसरी बार वैवाहिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा है, पिछले साल भी अक्षय तृतीया पर शादियों पर प्रतिबंध था,
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