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एनसीपी नेता नवाब मलिक पर डबल अटैक, ED ने अब जब्त कर लीं 8 संपत्तियां

महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की 8 और संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर लिया है । उनके खिलाफ ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्‍ट के तहत की गई है।

New Delhi, Apr 13: महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की 8 संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने आज जब्त कर लिया है । मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है । 62 साल के एनसीपी नेता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं । उन्हें इसी साल, 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था । मामले में फिलहाल ईडी ने नवाब मलिक और उनके परिवार के लोगों की संपत्ति को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया है । इसके साथ ही इन संपत्तियों में परिवार की ओर से संचालित फर्म सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हैं।

8 संपत्तियां जब्‍त
नवाब मलिक की जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है, उनमें कुर्ला वेस्ट में शामिल में गोवावाला कम्पाउंड शामिल है। इसके अलावा कुर्ला वेस्ट में ही तीन फ्लैट्स और बांद्रा वेस्ट में दो फ्लैट्स को सीज किया गया है।

हालांकि मलिक के लिए एक राहत भरी खबर भी है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत से बाहर निकालने की मांग वाली नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताई है। मामले में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा कि हम इस पर सुनवाई के लिए तैयार हैं । हालांकि बेंच की ओर से सुनवाई की तारीख नहीं बताई गई है। आपको बता दें फरवरी में नवाब मलिक की ओर से दायर अर्जी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

ईडी के एक्‍शन पर सवाल
नवाब मलिक का पक्ष रखते हुए वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्बल ने बुधवार को अदालत से डिमांड की, कि इस मसले की अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए । कपिल सिब्बल ने इस दौरान ईडी के ऐक्शन पर भी सवाल उठाए । उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट 2005 में आया था और जिन ट्रांजेक्शंस को लेकर कार्रवाई की जा रही हैं वे सन् 2000 से पहले की हैं। ऐसे में यह गलत है। उन्‍होंने कहा कि आखिर 22 साल पहले हुईं ट्रांजेक्शंस के आधार पर अब कैसे कार्रवाई हो रही है । उसमें भी लेनदेन के बाद बने कानून के आधार पर यह ऐक्शन लिया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। सिब्‍बल के सवालों पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हां, हम इस केस की लिस्टिंग करेंगे।

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