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कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल पर फिर भड़के कुमार विश्वास, भगवंत को पगड़ी संभालने की सलाह

कुमार विश्वास ने ट्वीट कर एक बार फिर से सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है, उन्होने कहा सरकार बनते ही मुझ पर एफआईआर करके असुरक्षित आत्ममग्ध बौने ने जो पंजाब पुलिस मेरे घर भेजी थी।

New Delhi, Oct 12 : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से कवि कुमार विश्वास तथा बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत मिली है, हाई कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का निर्देश दिया है, आप राष्ट्रीय संयोजक तथा दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ कथित भड़काऊ बयानों को लेकर पंजाब की रुपनगर पुलिस ने कुमार विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया था, वहीं कोर्ट के फैसले के बाद कुमार ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

फिर साधा निशाना
कुमार विश्वास ने ट्वीट कर एक बार फिर से सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है, उन्होने कहा सरकार बनते ही मुझ पर एफआईआर करके असुरक्षित आत्ममग्ध बौने ने जो पंजाब पुलिस मेरे घर भेजी थी, उस बेबुनियाद एफआईआर को आज उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है, न्यायपालिका और मुझे प्यार करने वालों का आभार, प्यारे अनुज भगवंत मान को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नजरों से बचाए।

एफआईआर रद्द
अप्रैल में मोहाली में भड़काऊ बयान तथा आपराधिक धमकी देने के आरोप में दिल्ली बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के किलाफ मामला दर्ज किया गया था, वरिष्ठ एडवोकेट चेतल मित्तल ने बताया कि जस्टिस अनूप चितकारा ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने का आदेश दिया है। वहीं फैसला आने के बाद कुमार विश्वास ने न्यायपालिका और अपने फैंस को धन्यवाद कहा, जबकि बीजेपी नेता बग्गा ने ट्वीट कर लिखा, सत्यमेव जयते, केजरीवाल के चेहरे पर बड़ा तमाचा पंजाब हाईकोर्ट ने मेरे और कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को खारिज कर दिया है।

बग्गा-विश्वास ने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी
एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए बग्गा की ओर से पेश हुए वकील मयंक अग्रवाल और गौतम दत्त के साथ वरिष्ठ वकील आरएस राय तथा चेतन मित्तल ने दलील दी थी कि प्राथमिकी दर्ज करना पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण था, जबकि एक अन्य याचिका में कुमार विश्वास ने 26 अप्रैल को हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें पंजाब पुलिस द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित रुप से भड़काऊ बयान देने के लिये उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।

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