New Delhi, Jan 20 : बिहार में हो रही जाति आधारित जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाने के सीएम नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि अर्जियों में कोई दम नहीं है, लिहाजा इन्हें खारिज किया जाता है।
याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने दी ये छूट
हालांकि मामले में याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने थोड़ी राहत भी दी है, बेंच ने याचिका कर्ता को छूट देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस संबंध में हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं,
3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट
आपको बता दें कि बिहार में जाति आधारित जनगणना के मुद्दे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था,
तत्काला सुनवाई के लिये लिस्ट किये जाने की मांग
इनमें से एक याचिकाकर्ता ने केस को तत्काल सुनवाई के लिये लिस्ट किये जाने की अपील की थी, फिर इस पर बीते 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस केस पर सुनवाई 20 जनवरी को करेगा।
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