New Delhi, Mar 23 : मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट के फैसले का सभी को आज इंतजार था, कांग्रेस के साथ पूरे देश की नजर इस मामले पर थी, कोर्ट ने मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया, 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन ठीक इसके बाद कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी, मामले में पिछले 4 साल से राहुल गांधी पर मानहानि का केस चल रहा था, आपको बता दें कि उन पर आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानहानि के मामले कितने तरह के होते हैं, क्या होता है, जब इन मामलों में केस दर्ज होता है।
क्या है मामला
आइये सबसे पहले जानते हैं कि राहुल गांधी जिस मामले में दोषी करार दिये गये हैं वो आखिर क्या था, वायनाड सांसद राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव में एक कथित टिप्पणी की थी,
क्या होता है मानहानि
किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी माध्यम से किसी के मान-सम्मान तथा उसकी ख्याति को ठेस पहुंचाया या हानि पहुंचाने को मानहानि कहा जाता है, हालांकि किसी व्यक्ति के बारे में अगर सच्ची टिप्पणी की गई हो,
आपराधिक तथा दीवानी मानहानि में अंतर
मानहानि 2 तरह की होती है, एक सिविल (दीवानी) और दूसरा आपराधिक (क्रिमिनल), सिविल मानहानि के मामले में दोषी शख्स को आर्थिक दंड मुआवजा देना पड़ता है, जबकि आपराधिक मानहानि के लिये जेल की सजा का भी प्रावधान है, राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी पाये गये हैं, हालांकि आपराधिक मामले में सांसद के सदस्यता जाने का भी खतरा होता है।
आईपीएल 2023 में तिलक वर्मा ने 11 मैचों में 343 रन ठोके थे, पिछले सीजन…
ज्योति मौर्या के पिता पारसनाथ ने कहा कि जिस शादी की बुनियाद ही झूठ पर…
अजित पवार ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा आप 83 साल…
धतूरा शिव जी को बेहद प्रिय है, सावन के महीने में भगवान शिव को धतूरा…
भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 12 जुलाई से डोमनिका में खेला जाएगा,…
मेष- आज दिनभर का समय स्नेहीजनों और मित्रों के साथ आनंद-प्रमोद में बीतेगा ऐसा गणेशजी…
Leave a Comment