New Delhi, Dec 14 : अगर आपकी नौकरीपेशा हैं, तो ये खबर आपके लिये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों की तनख्वाह इनकम टैक्स के दायरे में आती है, उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कराने पड़ते हैं, कंपनियां अपने कर्मचारियों से दिसंबर के आखिर से लेकर मार्च तक इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा कराती है, लेकिन कुछ कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपनी सैलरी कटवा बैठते हैं, आइये इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं।
क्यों जमा करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स
मार्च से पहले कंपनी आपसे पिछले दिनों में किये गये निवेश प्रूफ की कॉपी मांगता है, ताकि वो आपके द्वारा टैक्स बचाने के लिये किये गये निवेश की जांच कर ले,
आयकर विभाग में जमा
कंपनी हर महीने आपकी तनख्वाह से टैक्स काटती है, मार्च से पहले उसे आपके द्वारा किये गये निवेश घोषणा को आयकर विभाग में जमा कराना होता है,
अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक की फोटोकॉपी
अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल सेविंग स्कीम, म्युचुअल फंड, पीपीएफ आदि में पैसा लगाया है,
किराये का मकान
अगर आप किराये के मकान में रहते हैं, तो भी आपको टैक्स में छूट मिल सकता है, इसके लिये आपको अपनी कंपनी में किपाये की रसीद जमा करवानी होगी,
आईपीएल 2023 में तिलक वर्मा ने 11 मैचों में 343 रन ठोके थे, पिछले सीजन…
ज्योति मौर्या के पिता पारसनाथ ने कहा कि जिस शादी की बुनियाद ही झूठ पर…
अजित पवार ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा आप 83 साल…
धतूरा शिव जी को बेहद प्रिय है, सावन के महीने में भगवान शिव को धतूरा…
भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 12 जुलाई से डोमनिका में खेला जाएगा,…
मेष- आज दिनभर का समय स्नेहीजनों और मित्रों के साथ आनंद-प्रमोद में बीतेगा ऐसा गणेशजी…
Leave a Comment