New Delhi, Feb 09 : केन्द्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, दरअसल केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों के शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश की लिमिट बढा दी है, अब ये लिमिट बढकर कर्मचारियों के 6 महीने की मूल तनख्वाह के बराबर होगी। इस संबंध में गुरुवार को केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।
27 साल बाद बदलाव
आपको बता दें कि गुरुवार को कार्मिक मंत्रालय ने सभी विभागों को इसकी जानकारी दे दी है, मिनिस्ट्री ने इस बारे में केन्द्र सरकार के सभी विभागों को आदेश जारी किया है,
पहले कितना कर सकते थे निवेश
पहले के नियमों के अनुसार ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों को शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों या म्यूचुअल फंड योजनाओं में एक कैलेंडर साल में पचास हजार रुपये से ज्यादा का लेन-देन करने पर उसका ब्यौरा देना होता था,
क्यों हुआ फैसला
अधिकारियों के अनुसार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढोत्तरी हुई थी,
क्या है सर्विस नियम
नियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी शेयर या किसी अन्य निवेश में सटोरिया गतिविधियां नहीं कर सकता है,
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