New Delhi, Mar 08 : अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है । सर्वोच्च अदालत ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के आदेश दिये हैं । जिसके लिए 3 लोगों का एक पैनल भी गठित किया है । इस पैनल में एफ एम खलीफुल्ला, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर और मद्रास हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील श्रीराम पांचू शामिल हैं । सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि मध्यस्थता में कोई कानूनी अड़चन नजर नहीं आती । सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज एफएम खलीफुल्ला मध्यस्थता करने वाले पैनल के प्रमुख होंगे ।
नहीं होगी रिपोर्टिंग : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि इस मामले में कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी । जो भी हो
हिंदू संगठन कर रहे हैं विरोध
हालांकि मध्यस्थता की बात हिंदू संगठनों को मंजूर नहीं । रामलला विराजमान और कई अन्य
हिन्दूवादी संगठन इसके विरोध में हैं । वहीं मुस्लिम संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं । मुस्लिम पक्षकारों की ओर से वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि निर्मोही अखाड़ा मध्यस्थता के लिए तैयार है । हिंदू संगठन श्री श्री रविशंकर को राम मंदिर मामले में लाने के सख्त खिलाफ हैं । इन संगठनों ने कोर्ट के फैसले पर विचार के बाद आगे कदम उठाने की बात कही है । मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा है कि मध्यस्थता के लिए पैनल बनाया गया है, अब इससे हल हो जाए तो बेहतर ही है ।
मध्यस्थता का सवाल कैसे उठा ?
दरअसल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तब लिया जब विवादास्पद भूमि के तीनों पक्षकारों सुन्नी वक्फ
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