New Delhi, Jun 10 : कठुआ मामले में पठानकोट अदालत का फैसला आ गया है । कोर्ट ने इस हैवानियत के मास्टर माइंड सांजी राम, आनंद दत्ता, प्रवेश कुमार, तिलक राज, दीपक, सुरेंद्र को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है । इस घटना ने पिछले साल पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, आज भी उस मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत सिहरन पैदा करती है । 3 दिन तक 8 लोगों ने लगातार उसे अपनी हवस का शिकार बनाया, और जब वो ये जुल्म ना सहन कर सकी तो उसे बुरी तरह कुचलकर फेंक दिया गया ।
जनवरी का है मामला
जम्मू कश्मीर के कठुआ में पिछले साल 10 जनवरी को 8 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर
बच्ची के साथ हुई जुल्मों की इंतहा
मासूम बच्ची की 13 जनवरी को गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी । वहीं 16 जनवरी को उसका
इंसानियत को शर्मसार करता मामला
पूरी घटना का मास्टर माइंड 62 वर्षीय सांजी राम है, जो राजस्व विभाग का रिटायर्ड अधिकारी था ।
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