New Delhi, Nov 22: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रही डेंगू की बीमारी पर राज्य सरकार के लापरवाह रवैये को लेकर कड़ी फटकार लगाई है । इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और सभी जिलों के डीएम के लिए दिशा निर्देश भी जारी किये हैं । कोर्ट ने सभी जिलों के डीएम से डेंगू के मामलों की मानीटरिंग करते हुए बीमारी की रोकथाम और बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाए जाने के साथ ही पीड़ितों को बेहतर इलाज मुहैया कराए जाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है ।
25 लाख मुआवजा
हाईकोर्ट ने ये निर्देश एक मामले में सजा का ऐलान करते हुए दिए । हाईकोर्ट ने एक वकील के बेटे
जनहित याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता बीपी मिश्रा की जनहित याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति
राज्य सरकार से मांगा था जवाब
हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों की ओर से एंटीबायोटिक दिए जाने के कारण बाद में मरीज की स्थिति
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