New Delhi, Dec 25 : बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बीच चल रहे केस में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, निचली अदालत की फैमिली कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि तेज प्रताप को 22 हजार रुपये हर महीने ऐश्वर्या को गुजारा भत्ता के रुप में देना होगा, इसके साथ ही कोर्ट ने दो लाख रुपये मुकदमा का खर्च देने के लिये भी कहा है।
मेटनेंस के लिये याचिका
मालूम हो कि गुजारा भत्ता के लिये लालू यादव की बहू ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये फैसला दिया है,
तलाक के लिये अर्जी
आपको बता दें कि शादी के 6 महीने के भीतर ही तेज प्रताप यादव ने पटना के सिविल कोर्ट में पत्नी से अलग होने के लिये याचिका दिया था,
मारपीट का आरोप
हाल ही में ऐश्वर्या राय ने पूर्व सीएम और अपनी सास राबड़ी देवी, ननद मीसा भारती के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया था,
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