लालू प्रसाद के बड़े बेटे को कोर्ट का आदेश, ऐश्वर्या की याचिका पर अदालत का बड़ा फैसला

गुजारा भत्ता के लिये लालू यादव की बहू ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये फैसला दिया है।

New Delhi, Dec 25 : बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बीच चल रहे केस में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, निचली अदालत की फैमिली कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि तेज प्रताप को 22 हजार रुपये हर महीने ऐश्वर्या को गुजारा भत्ता के रुप में देना होगा, इसके साथ ही कोर्ट ने दो लाख रुपये मुकदमा का खर्च देने के लिये भी कहा है।

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मेटनेंस के लिये याचिका
मालूम हो कि गुजारा भत्ता के लिये लालू यादव की बहू ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये फैसला दिया है, कि अब हर महीने तेज प्रताप यादव गुजारा भत्ता के रुप में ऐश्वर्या को 22 हजार रुपये महीना देंगे।

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तलाक के लिये अर्जी
आपको बता दें कि शादी के 6 महीने के भीतर ही तेज प्रताप यादव ने पटना के सिविल कोर्ट में पत्नी से अलग होने के लिये याचिका दिया था, शुरुआती दिनों में तो लालू परिवार सुलह करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन जब तेज प्रताप नहीं माने, तो फिर मामला दूसरी ओर बढने लगा है, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार के बीच आये दिन ड्रामा और कलह देखने को मिलता है, आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बिहार के पूर्व सीएम दरोगा राय की पोती है, उनके पिता महागठबंधन सरकार में मंत्री थे।

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मारपीट का आरोप
हाल ही में ऐश्वर्या राय ने पूर्व सीएम और अपनी सास राबड़ी देवी, ननद मीसा भारती के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके अगले ही दिन राबड़ी देवी ने बहू के खिलाफ केस दर्ज करवाया और कहा कि उन्हें बहू से जान का खतरा है, दोनों पक्ष एक-दूसरे पर तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं।