New Delhi, May 05 : देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन 3.0 का ऐलान किया गया है, लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानें खोलने की छूट दी गई है, सरकार की कोशिश है कि शराब से मिलने वाले राजस्व से राज्य सरकारों की मुश्किलों को थोड़ा आसान किया जा सकता है, केन्द्र सरकार से मिली इस छूट के बाद अब पंजाब सरकार ने भी शराब की दुकानों खोलने के लिये गाइड लाइन जारी कर दी है, मालूम हो कि पंजाब सरकार ने होम डिलीवरी को भी मंजूरी दी है।
होम डिलीवरी को मंजूरी
पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने घर तक शराब पहुंचाने के लिये होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है, इसके लिये पंजाब आबकारी विभाग की ओर से गाइड लाइन भी जारी किया गया है,
वाहनों का पंजीकरण
आबकारी विभाग ने जानकारी दी है कि शराब की होम डिलीवरी के लिये वाहनों का भी पंजीकरण होगा,
7 मई से 9 से 1 बजे तक खुलेंगे ठेके
पंजाब में जहां भी शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी जाएगी, वहां सिर्फ 5 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं, साथ ही दुकानदार को सड़क पर लोगों के खड़े होने के लिये निशान भी बनाना होगा, शराब की दुकान में सैनिटाइजर का इंतजाम करना होगा,
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