New Delhi, Jun 13 : केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनलॉक-1 के दौरान कोरोना संक्रमण के बढते मामलों के मद्देनजर शुक्रवार रात रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थलों, शॉपिग मॉल्स और ऑफिस के लिये नई गाइडलाइन जारी की है, इन परिसरों में सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को और एक बार में सीमित संख्या में लोगों को प्रवेश जैसे एहतियातों पर जोर दिया गया है, ये दिशा-निर्देश तस्वीरों के साथ जारी किये गये हैं।
तस्वीरों का साथ निर्देश जारी
इससे पहले 4 जून को मिनिस्ट्री ने सरकार और अर्द्ध सरकारी परिसरों के लिये मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की थी,
क्या कहा गया है
सामान्य तौर पर कुछ एहतियात बरतने को कहा गया है
चेहरा ढंककर या फेस मास्क लगाकर ही बाहर निकलने को कहा गया है
सामाजिक दूरी का पालन करें
सार्वजनिक स्थलों पर थूकना सख्त वर्जित है
साबुन या सैनिटाइजर से नियमित अंतराल पर हाथ होते रहें
सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिये लाइन में लगते समय कम से कम 6 फुट की दूरी बनाये रखे
रुमाल या दूसरी चीजों से मुंह और नाक को अच्छी तरह के कवर कर लें
धार्मिक स्थलों के लिये नई गाइडलाइन
बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को ही मंदिर में एंट्री देने की अनुमति होगी
सैनिटाइगर की व्यवस्था करना अनिवार्य है
मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है
जूते या चप्पल को अपने वाहन या बाहर ही निकालना होगा
प्रवेश से पहले हाथ-पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा
सामाजिक दूरी के नियम के अनुसार ही बैठना होगा
मूर्ति, देव प्रतिमा या किताबों को छूने की अनुमति नहीं होगी
समूह में भक्ति संगीत गाने या बजाने से बचें।
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