किरायेदारों से ज्‍यादा बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर अब इस तरह कसेगा शिकंजा

बिजली के लंबे चौड़े बिल से परेशान किराएदारों को बड़ी राहत देने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है । केंद्र सरकार की ओर से  बहुत जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नया कानून लाया जाने वाला है ।

New Delhi, Sep 22: नरेन्‍द्र मोदी सरकार की ओर से देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नया मसौदा तैयार कर लिया गया है । इस नए मसौदे में ज्‍यादा बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर भी शिकंजा कसने की बात कही गई है । केंद्र सरकार के अनुसार इस नए मसौदे में ऐसे मकान मालिकों पर सख्त कार्रवाई होगी, जो अपने किरायेदारों से अधिक बिजली बिल वसूलते हैं ।

गैर कानूनी होगा ज्‍यादा बिल वसूलना
नए मसौदे आने के बाद निर्धारित रेट से अधिक दर पर बिजली बिल वसूलना गैर कानूनी होगा । इस नए मसौदे में स्‍पष्‍ट है कि यदि कोई मकान मालिक सब मीटर लगाकर किरायेदार को बिजली बेचता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी । केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस ओर आदेश दिए गए हैं, विद्युत विनियामक आयोग को भी इस बारे में सख्त कदम उठाने को कहा है ।

मनमाफिक मुनाफा अब और नहीं …
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से सख्‍त लहजे में कहा गया है कि बिजली बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है । ऐसे में मकान मालिक बिजली बिल के नाम पर किरायेदारों से मनमाफिक तरीके से मुनाफा नहीं कमा सकते हैं । ऊर्जा मंत्रालय की ओर से दिए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि बिजली मंत्रालय ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है । मंत्रालय के बयान के अनुसार- ‘केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय एक ऐतिहासिक प्रो-कंज्यूमर मूव ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (कंज्यूमर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर) रूल्स, 2020 में सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित करता है।’ इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है । केंद्र सरकार के नए मसौदे में अब किरायेदारों के लिए भी मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ।

मेट्रो शहरों में नहीं चलेगी मनमानी
दरअसल दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई शहरी क्षेत्रों में किरायेदार भारी मात्रा में रहते हैं, अक्सर यह सुनने को मिलता है कि मकान मालिक किरायेदारों से प्रति मीटर सरकार द्वारा तय रेट से 3 से 5 रुपये ज्यादा वसूलते हैं । कई जगहों पर सब मीटर लगा कर प्रति यूनिट 10 रुपये तक वसूला जाता है । इसी बात को ध्यान में रख कर नए मसौदे में विनियामक आयोग को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं ।

अब किरायेदार भी ले सकेंगे बिजली कनेक्शन
नए बिल में किरायेदारों के लिए भी अलग से कनेक्शन लगाने की बात की गई है । इसमें स्‍पष्‍ट किया गया है किरायेदारों को रेंट एग्रीमेंट के आधार पर नए कनेक्शन मिलेंगे । अलग मीटर लगाने पर किराएदार भी निर्धारित दर पर बिल भुगतान कर सकेंगे, उन्हें भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के सब्सिडी का लाभ मिलेगा । किरायेदारों को इसके लिए मीटर रेंट देना अनिवार्य होगा । नए बिल को लेकर ऊर्जा मंत्रालय 30 सितंबर 2020 तक उपभोक्ताओं से सुझाव मांगे हैं । सुझाव के बाद ही मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा ।

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