New Delhi, Nov 27: कंगना रनौत के मुंबई स्थित दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है । बीएमसी के साथ विवाद में शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के पक्ष में फैसला दिया । हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि अदालत के पास इस बात के प्रमाण हैं कि स्ट्रक्चर पहले से मौजूद था, बीएमसी की कार्रवाई गलत इरादे से की गई थी ।
बीएमसी का आदेश निरस्त, मिलेगा मुआवजा
कंगना रनौत के हक में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने बीएमसी
कोर्ट ने क्या कहा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता यानी कि कंगना रनौत को भी सलाह दी है, उन्होंने कंगना को सार्वजनिक मंच पर विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा ।
कंगना ने किया ट्वीट
वहीं कंगना रनौत की ओर से इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट कर अदालत का धन्यवाद किया गया । कंगना की ओर से किए ट्वीट में लिखा है-
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