New Delhi, Jan 15 : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अवैध विदेशी तथा बेनामी संपत्ति वालों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है, जिसके लिये विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है, दरअसल आयकर विभाग ने ऑनलाइन इसकी सूचना देने की सुविधा की शुरुआत की है, अब कोई भी विभाग को चुपके से ऐसे भ्रष्टाचारियों की सूचना दे सकता है, उनका नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।
नई सुविधा
आयकर विभाग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन नंबर या आधार नंबर है, या फिर नहीं भी है, वो ऐसी किसी भी संपत्ति के बारे में विभाग को ऑनलाइन सूचना दे सकता है,
ओटीपी के जरिये सत्यापन
आयकर विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि ऑनलाइन सूचना देने के लिये ओटीपी के जरिये मोबाइल या ई-मेल से सत्यापन किया जाएगा,
पुरस्कार का प्रावधान
इस नई सुविधा में कोई भी व्यक्ति मुखबिर या भेदिया बन सकता है, वो इनाम पाने का भी हकदार होगा,
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