New Delhi, Mar 12: 1 अप्रैल से पीएफ से जुड़े नियम में अहम बदलाव हो जाएगा । आम बजट 2021 में एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ और वॉलन्टरी प्रोविडेंट फंड यानी VPF पर मिलने वाले ब्याज के लिए टैक्स छूट की सीमा तय करने का प्रावधान किया गया है है, जिसमें एक साल में 2.5 लाख रुपये से ऊपर के प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाली ब्याज पर अब नॉर्मल रेट्स से टैक्स लिया जाएगा । आपको बता दें यह केवल एंप्लॉयीज के कंट्रीब्यूशन पर लागू होगा, एंप्लॉयर (कंपनी) के योगदान पर नहीं । ये नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो रहा है ।
हाई-इनकम सैलरी वाले इंप्लॉयीज पर असर
मौजूदा प्रावधान में एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड, वॉलन्टरी प्रोविडेंट फंड और इग्जेम्प्टेड प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट्स के ब्याज पर टैक्स से छूट मिली हुई है । फिर पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना ही ज्यादा क्यों न हो। बजट के इस नए प्रावधान
पूरे ब्याज पर छूट का फायदा, बिना लिमिट
पीएफ को लेकर सरकार के इस नए प्रावधान के जानकारों के अनुसार कुछ कर्मचारी
बजट प्रपोजल में फाइनेंस मिनिस्टर ने साल में केवल 2.5 लाख रुपये तक के पीएफ
आईपीएल 2023 में तिलक वर्मा ने 11 मैचों में 343 रन ठोके थे, पिछले सीजन…
ज्योति मौर्या के पिता पारसनाथ ने कहा कि जिस शादी की बुनियाद ही झूठ पर…
अजित पवार ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा आप 83 साल…
धतूरा शिव जी को बेहद प्रिय है, सावन के महीने में भगवान शिव को धतूरा…
भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 12 जुलाई से डोमनिका में खेला जाएगा,…
मेष- आज दिनभर का समय स्नेहीजनों और मित्रों के साथ आनंद-प्रमोद में बीतेगा ऐसा गणेशजी…
Leave a Comment