New Delhi, Nov 13 : नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड की बैठक में अवारा तथा पालतू कुत्तों तथा बिल्लियों के लिये प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में बड़े फैसले लिये गये हैं, नोएडा के एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नोएडा प्राधिकरण ने नीति का निर्धारण किया है, नोएडा अथॉरिटी के नये नियम के अनुसार अगर पालतू कुत्ता किसी को काटता है, तो उसके मालिक को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। नोएडा अथॉरिटी के नये नियम
31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है,
एंटीरेबीज वैक्सीनेशन ना लगवाने पर जुर्माना
पालतू कुत्तों के स्टारलाइजेशन/एंटीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिवार्यता की गई है,
पालतू के गंदगी करने पर मालिक की होगी जिम्मेदारी
पालतू कुत्ते के सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई
काटने पर जुर्माना
पालतू कुत्ते तथा बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा,
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