कुत्ते ने काटा तो मालिक को देना होगा भारी जुर्माना, जान लीजिए नया नियम

नोएडा अथॉरिटी के नये नियम के अनुसार अगर पालतू कुत्ता किसी को काटता है, तो उसके मालिक को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

New Delhi, Nov 13 : नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड की बैठक में अवारा तथा पालतू कुत्तों तथा बिल्लियों के लिये प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में बड़े फैसले लिये गये हैं, नोएडा के एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नोएडा प्राधिकरण ने नीति का निर्धारण किया है, नोएडा अथॉरिटी के नये नियम के अनुसार अगर पालतू कुत्ता किसी को काटता है, तो उसके मालिक को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। नोएडा अथॉरिटी के नये नियम

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31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन ना कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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एंटीरेबीज वैक्सीनेशन ना लगवाने पर जुर्माना
पालतू कुत्तों के स्टारलाइजेशन/एंटीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिवार्यता की गई है, उल्लंघन की स्थिति में 1 मार्च 2023 से हर महीने 2 हजार का जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है।

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पालतू के गंदगी करने पर मालिक की होगी जिम्मेदारी
पालतू कुत्ते के सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी।

काटने पर जुर्माना
पालतू कुत्ते तथा बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा, इसके अलावा घायल व्यक्ति/जानवर का इलाज पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा कराया जाएगा।