New Delhi, Mar 10 : भगोड़े पूर्व हीरा कारोबारी नीरव मोदी को 150,247 पाउंड (करीब 1.47 करोड़ रुपये) का जुर्माना भरने के लिये पैसे उधार लेने पड़े हैं, कोर्ट ने उसे अपने प्रत्यर्पण की अपील के लिये लागत का भुगतान करने का आदेश दिया है, जो अब तक बकाया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नीरव मोदी एचएमपी वैंड्सवर्थ से गुरुवार को वीडियो लिंक के जरिये पूर्वी लंदन में बार्किंगसइड मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुआ, इस तथ्य पर बिना वकील के अपना बचाव किया, उसने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील में पैसों का भुगतान नहीं किया था, वो ये केस कोर्ट में हार गया था।
पैसों का भुगतान करे
कोर्ट ने इस साल 9 जनवरी को आदेश दिया था, कि नीरव मोदी को 28 दिनों के भीतर अपने प्रत्यर्पण की अपील की लागत का भुगतान करना होगा, लेकिन अब तक उसने पैसे नहीं जमा किये हैं,
जुर्माना भरने के लिये पैसे नहीं
ये पूछे जाने पर कि उसने जुर्माना राशि क्यों नहीं भरा, तो नीरव मोदी ने कहा मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है, मैं अपनी कानूनी फीस भरने में असमर्थ हूं, कोर्ट ने उससे पूछा कि क्या वो जुर्मना नहीं भरने की स्थिति में कुछ और समय जेल में रहने को तैयार है,
उधार लेकर जीवन बसर कर रहा
ये पूछे जाने पर कि उसे जुर्माना भरने के लिये हर महीने 10 हजार पाउंड कहां से मिलेंगे, जिसका उसने प्रस्ताव दिया है, तो नीरव ने कहा मैं पिछले दो सालों से उधार लेकर खर्चे चला रहा हूं, मैं 4 साल से जेल में हूं,
जेल से रिहा नहीं हो पाऊंगा
नीरव से पूछा गया कि क्या वो इस साल जेल से रिहा होगा, नीरव ने कहा उसे नहीं पता, जब भारत में प्रत्यर्पित किये जाने का उल्लेख किया गया, तो उसने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं जेल से रिहा होऊंगा, पीठ ने फैसला सुनाया कि
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