New Delhi, Mar 24 : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात के एक कोर्ट द्वारा 2019 के मोदी सरनेम केस में दोषी करार दिये जाने तथा 2 साल की सजा सुनाये जाने के बाद अब उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई है, कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि दोषी करार दिये जाते ही केरल की वायनाड सीट से संसद सदस्यता स्वतः ही अयोग्यता के दायरे में आ गई है, हालांकि कुछ का कहना था कि अगर राहुल गांधी दोषसिद्धि के फैसले को पलटवाने में सफल हो जाते हैं, तो अयोग्यता से बच सकते हैं।
30 दिन की मोहलत
कुछ कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार भले ही राहुल गांधी को जमानत मिल गई हो, उन्हें इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिये 30 दिन की मोहलत भी दी गई हो,
चुनाव की घोषणा करेगा
एक्सपर्ट के मुताबित सूरत कोर्ट के फैसले के आधार पर लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर उनकी संसदीय सीट को रिक्त घोषित कर सकता है, इसके बाद निर्वाचन आयोग इस सीट पर खास कर चुनाव की घोषणा करेगा।
अयोग्य हो चुके
वरिष्ठ वकील तथा पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल जो पहले कांग्रेस में ही थे, उन्होने कहा कि 2 साल की सजा सुनाये जाने के साथ ही राहुल गांधी सांसद के तौर पर स्वतः अयोग्य हो चुके हैं, कपिल सिब्बल ने कहा कि
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