कल सुनाई जाएगी लालू यादव को सजा, हाथ जोड़कर अदालत में खड़े रहे भ्रष्‍टाचारी नेता जी

बुधवार को चारा घोटाले के दोषी लालू यादव को सजा सुनाई जानी थी। लेकिन, सीबीआई कोर्ट ने अपने इस फैसले को एक दिन के लिए टाल दिया है।  

New Delhi Jan 03: बुधवार का दिन बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार के लिए बहुत खास था। बुधवार को लालू यादव को चारा घोटाला केस में सीबीआई की स्‍पेशल कोर्ट को सजा सुनानी थी। लेकिन, अदालत ने अपने इस फैसले को एक दिन के लिए टाल दिया है। अब गुरुवार को लालू यादव को सजा सुनाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक वकील विंदेश्‍वरी प्रसाद की मौत के कारण बुधवार को लालू यादव को सजा नहीं सुनाई जा सकी। बताया जा रहा है कि जिस वक्‍त लालू अदालत पहुंचे उस वक्‍त वो जज के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहें। लालू रहम की भीख मांगते हुए नजर आ रहे थे। 23 दिसंबर को चारा घोटाला केस में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था।

Advertisement

जहां एक ओर सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव की सजा को एक दिन के टाल दिया। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्‍वी यादव, रघुवंश प्रसाद और मनोज झा को अदालत की अवमानना का दोषी मानते हुए 23 जनवरी के लिए समन किया है। तेजस्‍वी यादव ने अदालत में कहा था कि अगर लालू यादव लालू मिश्रा होते तो शायद वो भी छूट जाते। इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि अखिर एक ही बकरे की कितनी बार बलि दी जाएगी। इन नेताओं के इस तरह के बयान से अदालत काफी नाराज हुई और तीनों नेताओं को समन कर दिया। वहीं दूसरी ओर बुधवार को जब लालू यादव जब अदालत पहुंचे तो काफी तनाव में नजर आ रहे थे। उनका चेहरा देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो रातभर ठीक से सो भी नहीं पाए हैं।

Advertisement

लालू यादव पर चारा घोटाले से जुड़े 7 केस दर्ज हैं। इसमें एक मामले में उन्‍हें पांच साल की सजा हो चुकी है। चाईबासा ट्रेजरी वाले मामले में उन्‍हें सीबीआई की अदालत ने कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि इस मामले में उन्‍हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हुई है। इसके अलावा अभी 23 दिसंबर को एक और केस में उन्‍हें दोषी ठहराया जा चुका है। पांच केसों पर सुनवाई चल रही है। चारा घोटाले के केस में अदालत की ओर से बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व पीएसी चेयरमैन ध्रुव भगत, पूर्व आइ्रआरएस अफसर एसी चौधरी के अलावा चारा सप्‍लायर सरस्वती चंद्रा और सदानंद सिंह को बरी किया जा चुका है। इसके अलावा इस केस में पूर्व मंत्री विदया सागर निषाद भी बरी हो चुके हैं।

Advertisement

चारा घोटाले में सीबीआई की ओर से कुल 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि तीन लोग सरकारी गवाह बन गए थे। इसके अलावा दो लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर दिया था। जिन्‍हें साल 2006 में ही दोषी करार दे दिया गया था। इस केस में बाकी 22 आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा है। हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि सीबीआई की अदालत से सजा का एलान होने के बाद लालू यादव को आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी। एक मामले में उन्‍हें पहले ही सजा हो चुकी है। जिसमें हाइ्रकोर्ट ने उन्‍हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उन्‍हें सुप्रीम कोर्ट जाना पडा था। इस बार भी उन्‍हें हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्‍मीद कम ही है।